Jharkhand Cabinet: मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को मंजूरी, होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर

हेमंत कैबिनेट ने झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। एक्ट में झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों को हिंसा एवं संपत्ति के नुकसान करने वालों को दो साल की सजा व 50 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधयेक में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात कही गई है।

Jharkhand Cabinet: मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को मंजूरी, होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर
  • हॉस्पिटलों पर हमला करनेवालों को दो साल की सजा व 50 हजार जुर्माने का प्रावधान

रांची। हेमंत कैबिनेट ने झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। एक्ट में झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों को हिंसा एवं संपत्ति के नुकसान करने वालों को दो साल की सजा व 50 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधयेक में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात कही गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 40 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी। 

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मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक के रूप में विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद कानून का रूप ले लेगा। इसके अनुसार चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों अथवा संस्थानों को नुकसान पहुंचानेवाले लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाया जायेगा। ऐसे मामलों में जांच डीएसपी लेवल से कम के अफसर नहीं कर सकेंगे। संस्थानों को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई का प्रविधान भी इस कानून में होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कर्नाटक, ओडिशा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में पहले से लागू कानून का अध्ययन भी किया है।
होल्डिंग टैक्स कम करने के प्रोपोजल की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई। हॉल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है। इसके तहत एक प्रंमडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उस सभी नगर निकायों का जो दर निर्धारित है, उसका औसत निकाला जायेगा।  फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा। कोचिंग संस्थानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। केंद्र प्रायोजित 'समेकित बाल संरक्षण योजना' का नाम बदलकर 'मिशन वात्सल्य योजना' किया गया। राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों को शर्तांऔर मासिक मानदेय में संशोधन हुआ है। इसके तहत पहले जिन्हें एक हजार रुपये मिलते थे, अब उन्हें चार हजार रुपये मिलेंगे।  जिन्हें चार हजार रुपये मिलते थे, उन्हें अब आठ हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, बाहरी सोर्स से मिलनेवाले पैसों के बावजूद उन्हें मासिक मानदेय मिलता रहेगा। 
एचईसी को 20 करोड़ 26 लाख रुपये देगी सरकार
एचईसी, रांची की 18.41 एकड‍़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना और टीओपी निर्माण और संचालित हो रहा है, उसका ट्रांसफर कर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के नाम पर करने की सहमित मिली। इसके लिए एचईसी को 20 करोड़ 26 लाख रुपये दिये जायेंगे। जेबीवीएनएल के वैसे ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता समेत निजी कृषि उपभोक्ता जिनकी खपत पांच किलोवाट तक है, उन्हें राहत देते हुए वन टाइम सटेलमेंट योजना की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत डीपीएस यानी डिलेपेमेंट सरचार्ज की राशि का माफ कर दिया जायेगा। वहीं, बकाये राशि को पांच किस्तों में देय करना होगा।
राज्य कर्मियों की भांति अंगीभूत कॉलेज और यूनिवर्सिटी (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित ) के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना मद के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्वन मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति,रांची सिवरेज एवंड्रेनेज योजना, जोन- वन के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति,भोलानाथ लागुरी, झाप्रसे (तृतीय बैच, गृह जिला - पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा सेबर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।