झारखंड: जामताड़ा के तत्कालीन CO व अन्य के विरुद्ध होगी ACB जांच, CM हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी

जामताड़ा जिले के मिहिजाम पुलिस स्टेशन एरिया स्थित बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में अब जामताड़ा की तत्कालीन सीओ हेमा प्रसाद व अन्य के विरुद्ध एसीबी धनबाद में पीई दर्ज होगी। एसीबी धनबाद में 30 नवंबर 2017 को दर्ज आइआर में जांच के दौरान तत्कालीन सीओ की भूमिका सामने आई। इसके बाद एसीबी ने झारखंड सरकार से पीई दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी, जिसपर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।

झारखंड: जामताड़ा के तत्कालीन CO व अन्य के विरुद्ध होगी ACB जांच, CM हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी


रांची। जामताड़ा जिले के मिहिजाम पुलिस स्टेशन एरिया स्थित बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में अब जामताड़ा की तत्कालीन सीओ हेमा प्रसाद व अन्य के विरुद्ध एसीबी धनबाद में पीई दर्ज होगी। एसीबी धनबाद में 30 नवंबर 2017 को दर्ज आइआर में जांच के दौरान तत्कालीन सीओ की भूमिका सामने आई। इसके बाद एसीबी ने झारखंड सरकार से पीई दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी, जिसपर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।
मिहिजाम पुलिस स्टेशन में भी 2016 में हुई थी FIR दर्ज
इस पूरे प्रकरण में 17 जून 2016 को मिहिजाम पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद CO, अंचल निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद पूरे मामले में एसीबी धनबाद ने गोपनीय रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच की थी, जिसमें मामला सही पाया है।
फरार रहेंगे तो होगी होगी चल-अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती
आइआर में भ्रष्टाचार की पुष्टि के बाद जामताड़ा की तत्कालीन सीओ हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल निरीक्षक इस्माईल टुडू व अन्य के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति सीएम से मिलने के बाद अब एसीबी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच शुरू करेगी। एसीबी ने सरकार से अनुमति के लिए जो आवेदन दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जामताड़ा के मिहिजाम में मिलजुलकर जालसाजी करने संबंधित धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उक्त कांड के सभी नौ एफआइआर एक्युज्ड के विरुद्ध मामला सही पाया गया है। झारखंड सरकार ने एसीबी धनबाद को यह निर्देश दिया है कि आरोपितों को अविलंब गिरफ्तार करें। फरार रहने की स्थिति में उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करें। उचित माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने से लेकर सुपरविजन में लंबित अन्य अन्य निर्देशो का भी अनुपालन करें।