दिल्ली में कई जगहों पर 24 घंटे खुलेंगे होटल व रेस्टोरेंट,लाइसेंस प्राप्त करना होगा आसान

देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्तरां, बार और होटलों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह अनुमति सिर्फ फाइव और फोर स्टार होटलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी पर दी जायेगी। राजधानी की नाइट लाइफ बेहतर और रात्रि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली में कई जगहों पर 24 घंटे खुलेंगे होटल व रेस्टोरेंट,लाइसेंस प्राप्त करना होगा आसान
  • यह अनुमति सिर्फ फाइव और फोर स्टार होटलों एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी पर मिलेगी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्तरां, बार और होटलों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह अनुमति सिर्फ फाइव और फोर स्टार होटलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी पर दी जायेगी। राजधानी की नाइट लाइफ बेहतर और रात्रि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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24 घंटे होटल रेस्टोरेंट खोलने वाले संचालकों को अलग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। थ्री स्टार होटलों में दो बजे तक और अन्य सभी कटेगरी में एक बजे तक संचालन की अनुमति होगी। दिल्ली की नाइट लाइफ को बढ़वा देने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां/भोजनालयों के लिए लाइसेंस की आवश्यकताओं को आसान बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक हाइ लेवल कमनेटी का गठन किया था। इसे मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने के तरीके सुझाने का निर्देश दिया था। अफशरों ने कहा कि दिल्ली में यह बदलाव 26 जनवरी से होने की उम्मीद है। इससे दिल्ली के बिजनसमैन  और उद्यमी इस लासेंसिंग व्यवस्था उठाने में सक्षम होंगे।
लाइसेंस प्राप्त करना होगा आसान
फाइव और फोर स्टार होटलों में एक ही बार में शराब परोसने की सीमा को हटा दिया है। अब यहां और भी बार लाइसेंस लेकर शराब परोस सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई दस्तावेजों को हटा दिया गया है। यह 28 दस्तावेज होंगे, जिनकी मांग में कटौती की गई है।
49 दिन में मिलेगा लाइसेंस
पहले लाइसेंस के लिए लगभग तीन साल भटकना पड़ता था। लेकिन अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकतम 49 दिनों का समय लगेगा। अब दर-दर भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ज्यादा ऑफिस की चक्कर नहीं काटने होंगे।2022 से भोजनालयों के लिए 2,389 नए आवेदन और 2021 से 2121 आवेदन अब तक लंबित हैं। इसी तरह 2022 के लिए लॉजिंग हाउस के 359 आवेदन लंबित हैं। अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न उद्योग निकायों और रेस्तरां/होटल संघों ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली में लाइसेंस के लिए होती देरी के लिए अपनी चिंताओं से अवगत कराया।
लाइसेंस लेनेकी प्रक्रिया हुई आसान
सोर्सेज का कहना कि एलजी ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही उसकी समय सीमा भी तय कर दी है। उन्हेंअब पुलिस से अनापत्ति पत्र लेने के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए उन्हेंऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें दिल्ली पुलिस एवं नगर निगम से तीन साल जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से नौ साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। यह लाइसेंस पहले केवल एक वर्ष के लिए मिलते थे।