Gangs of Wasseypur : रेलवे कंट्रेक्टर इरफान खान की मर्डर केस में फहीम, इकबाल समेत सभी छह आरोपी बरी

रेलवे कंट्रेक्टर इरफान खान मर्डर के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान, इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।

Gangs of Wasseypur : रेलवे कंट्रेक्टर इरफान खान की मर्डर केस में फहीम, इकबाल समेत सभी छह आरोपी बरी

धनबाद। रेलवे कंट्रेक्टर इरफान खान मर्डर के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान, इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।

फहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं अन्य आरोपी शशरीर हाजिर थे। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट शाहबाज सलाम ने पैरवी की। फहीम अभी सागीर मर्डर केस में रांची के होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

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2011 में डीआरएम ऑफिस में हुई थी मर्डर
रेलवे कंट्रेक्टर इरफान खान डीआरएम ऑफिस धनबाद में 11 मई 2011 दिन के 12 बजे टेंडर मे डालने आया था। मौके पर इरफान को सरेआम गोली कंपलेन फहीम, मंसूर, इकबाल समेत अन्य के खिलाफ धनबाद पुलिस स्टेशन कांड संख्या 354/11 के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी।केस के आइओ एसआइ योगेंद्र सिंह ने 31 जनवरी 15 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि जेल में बंद फहीम खान रेलवे के टेंडर को मैनेज करता था। उसकी बात इरफान नहीं मानता था।जमीन कारोबार में भी इरफान से फहीम व उसके गुर्गों ने रंगदारी की मांग की थी। नहीं देने पर बुरी परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। वर्ष 2011 में इरफान को 24 लाख रुपये का टेंडर रेलवे से मिला था। फहीम तथा उसके गुर्गों ने पांच परसेंट कमीशन की मांग की थी जिसे इरफान ने देने से इंकार कर दिया था। इसी कारण उसकी मर्डर कर दी गई। पुलिस ने इन्विस्टीगेशन के बाद फहीम व उसके भाई नसीम को षड्यंत्रकारी बताते हुए फहीम खान, पुत्र इकबाल खान, फहीम के भाई नसीम ऊर्फ सानो खान, मनसूर खान, शाहिद कमर एवं सोना कुरेशी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।