‍‍Bihar : गया के एक्स एसएसपी IPS आदित्य कुमार को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगायी रोक

बिहार कैडर के सस्पेंड आइपीएस अफसर व गया के एक्स एसएसपी आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

‍‍Bihar : गया के एक्स एसएसपी IPS आदित्य कुमार को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगायी रोक
IPS आदित्य कुमार (फाइल फोटो)।

पटना। बिहार कैडर के सस्पेंड आइपीएस अफसर व गया के एक्स एसएसपी आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

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आइपीएस अफसर आदित्य कुमार की एसएलपी की सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी और पीवी संजय कुमार की बेंच ने उनके खिलाफ किसी भी जबरदस्ती एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट नेशुक्रवार 12 मई को यह आदेश जारी किया। बेंच नेकहा कि सीनीयर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी।
पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को कॉल करने और फर्जीवाड़ा कर गया के फतेहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शराब कांड को खत्म कराने के मामलेमें 15 अक्तूबर 2022 को बिहार ईओयू ने आदित्य कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। पुलिस रिकार्ड में वह फरार चल रहे हैं। 
पटना हाईकोर्ट ने खारिज की थी बेल पिटीशन
पटना हाईकोर्टआइपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आदित्य कुमार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आदित्य कुमार की ओर से सीनीयर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कीं। बेंच ने कहा कि सीनीयर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी।इसके पहले सस्पेंड आइपीएस अफसर आदित्य कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने 1.37 करोड़ रुपये आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था। एसवीयू ने दानापुर के सगुना मोड़ और यूपी गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित उनके फ्लैट और मेरठ स्थित पैतृक आवास पर जांच की थी। 
2011 बैच के आईपीएस हैं आदित्य कुमार
आदित्य कुमार 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आदित्य कुमार पर आरोप है कि जब वह गया के एसएसपी थे, तब उन्होंने शराब माफिया को संरक्षण दिया था। इस मामले की जांच मगध रेंज के आईजी आदित्य लोढ़ा ने की थी, जिन्होंने आरोपों को सही पाया था। इसके बाद गया के फतेहपुर पुलिस स्टेशन में आदित्य कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। आदित्य कुमार के दोस्त अभिषेक अग्रवाल ने अपनेफोन से पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंगल से आइपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ सभी केस बंद करनेके निर्देश दिये थे। इस मामले में भी एफआइआर दर्ज की गयी है। पुलिस इस मामले में अभिषेक अग्रवाल को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है।