बिहार: मधेपुरा कोर्ट से एक्स एमपी पप्पू यादव की बेल पिटीशन रिजेक्ट, जेल में ही रहेंगे

एक्स एमपी व जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जमानत की अर्जी को जिला जज रमेश कुमार मालवीय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बिहार: मधेपुरा कोर्ट से एक्स एमपी पप्पू यादव की बेल पिटीशन रिजेक्ट, जेल में ही रहेंगे

मधेपुरा। एक्स एमपी व जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जमानत की अर्जी को जिला जज रमेश कुमार मालवीय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वर्चुअल कोर्ट के द्वारा चली सुनवाई में पप्पू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनीयर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा के अलावा एडवोकेट मनोज कुमार अंबष्ठ ने बेल के लिए अपनी दलील दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने बेल पर अपना निर्णय कई घंटों के लिए सुरक्षित रख लिया। बाद में बेल पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि यह पुराना मामला है। एक तरह से केस का मिशयूज कहा जा सकता है। चूंकि यह मामला सुलहनीय नहीं है। बावजूद आरोपित केस के प्रति गंभीर नहीं रहे। ऐसे में बेल देना सही प्रतीक नहीं होता है। जिला जज ने लोअर कोर्ट को निर्देश दिया कि एक महीना के अंदर केस में कमिटमेंट कर सेशन कोर्ट को भेजें। वहीं अगर छह माह में केस का डिस्पोजल नहीं होता है तो फिर से पिटिशनर फ्रेस बेल के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। 
पप्पू के एडवोकेट मनोज कुमार अंबष्ठ ने बताया कि इस मामले में विचार किया जा रहा है। उसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम किया जायेगा।जिला जज ने सुबह आठ बजे सुनवाई के बाद बेल पर अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया। दिन के दो बजे ही आधिकारिक रूप से बेल रिजेक्ट होने की जानकारी मिली। बेल पिटीशन पर 29 मई को भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एक जून का सुनवाई मुकर्रर की थी। वहीं इससे पहले 27 मई को हुई सुनवाई में भी पप्पू यादव का बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेएम फस्ट अनुप कुमार सिंह ने जानकारी के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्स एमपी का बेल रिजेक्ट कर दिया था। 
पप्पू यादव ने साजिश की कही बात
पप्पू यादव को जमानत नहीं मिलने से उनके समर्थक निराश हो गये। वहीं, पप्पू यादव खुद काफी खफा दिखे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 'मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा। हम आगे जायेंगे, जल्द आपके बीच आयेंगे। पर न जाने क्यूं एक फर्जी मुकदमे में मुझे कैद कर रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है?'

किडनैपिंग का मामला है 32 साल पुराना ,पटना में 11 मई को किया गया था अरेस्ट

जाप सुप्रीमो के खिलाफ किडनैपिंग का मामला 32 साल पुराना है। पप्पू यादव पर वर्ष 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव के किडनैप किये जाने का एफआइआर दर्ज करवाया था। इसी मामले में पटना पुलिस ने उन्हें 11 मई को अरेस्ट कर मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया था। मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उन्हें बीरपुर जेल भेज दिया गया है। जहां एक्स एमपी की तबियत खराब होने के कारण दरभंगा इलाज के लिए भेज दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद जाप कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं।