देश में वर्ष 2022 की एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन

देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक का एक जुलाई 2022 के बाद से देश में यूज पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में अहम बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। 

देश में  वर्ष 2022 की एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन
  • देश में कप प्लेट और स्ट्रॉ जैसी सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण बिक्री और उपयोग पर बैन
  • पॉलीथिन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक की गयी

नई दिल्ली। देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक का एक जुलाई 2022 के बाद से देश में यूज पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में अहम बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। 
अब 'सिंगल यूज प्लास्टिक' के इस्तेमाल को एक जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत पाली स्टाइनिग और एक्सपैंडेड पालीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर बैन होगा।सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग की मोटाई को लेकर तैयार किये गये नये नियमों को फेज वाइज लागू करने की योजना बनाई है। यह 30 सितंबर के बाद लागू होगी।फस्ट फेज में प्लास्टिक की मोटाई को 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का प्रोपोजल है। इसके बाद इसे 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन या उससे ज्यादा किया जायेगा। 

पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी परिभाषित किया है। वह वस्तुएं इस कटेगरी में आयेंगी, जिसे डिस्पोजल या फिर रीसाइकिल के पहले एक काम के लिए एक बार ही इस्तेमाल में लाया जाना है। अब आइसक्रीम और गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, सजावट में इस्तेमाल किए जाने थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप-प्लेट, ग्लास, चम्मच, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन होगा।प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल के लिए अब ग्राम पंचायतों को भी व्यवस्था बनानी होगी। इस नये नोटीफिकेशन में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने सहित सभी इकाईयों को प्लास्टिक कचरे को अलग करने, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल आदि कार्यों को पूरा करना होगा।