गिरीडीह: मर्डर केस में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा, सभी आरोपी एक ही फैमिली के

गिरिडीह:गिरिडीह टाउन एरिया के राजेश यादव मर्डर केस के सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. जिला जज कुमार दिनेश की कोर्ट ने सोमवार को राजेश यादव मर्डर केस में सचिन यादव,विक्की यादव,चीकू यादव,संजय उर्फ बाबू यादव,पुड़िया यादव, तितु यादव और राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी सातों हत्यारों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वाले सभी सातों आरोपी एक ही फैमिली के हैं.आरोपी सचिन यादव मर्डर के बाद से ही जेल मे है. शेष शह आरोपी बेल पर थे. कोर्ट ने ने गुरुवार को ही सभी सातों आरोपियों को मर्डर केस में दोषी करार देते हुए ज्यूडिशियल कस्टडी में गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया था. कोर्ट ने आज सजा की तिथि निर्धारित की थी. जेल से सभी सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में सोमवार की सुबह कोर्ट लाया गया था. अभियोजन पक्ष वकील ने कोर्ट से सातों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की अपील की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सातों को आजीवन करावास का फैसला सुनाया. वर्ष 2013 में हुई थी राजेश की मर्डर गिरिडीह टाउन एरिया के स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला मैदान में वर्ष 2013 की 27 मार्च को राजेश यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर बेहोश कर दिया गया था. गंभीर रुप से जख्मी राजेश की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गयी थी. आरोप था कि पूर्व में हुई मारपीट का बदला लेने के लिए यह मर्डर की गयी थी. किशोर यादव ने पुलिस में बयान देकर आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी. किशोर ने पुलिस को कहा था उसका छोटा भाई राजेश यादव वर्ष 2013 की 27 मार्च होली की शाम पांच बजे गाय लेकर अंटा बंगला गया था. राजेश को अकेला पाकर सचिन यादव,विक्की यादव,चीकू यादव,संजय उर्फ बाबू यादव,पुड़िया यादव, तितु यादव और राजेश यादव ने घातक हथियार लेकर घेर कर बेरहमी से पिटाई की. मारपीट में राजेश का का सर फट गया. राजेश की हाथ की हड्डियां भी तोड़ दी गयी थी. वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि सातों लोग राजेश को जान मारने की नीयत से मार रहे हैं. बचाव करने पर उसे खदेड़ दिया. गंभीर रूप से घायल राजेश को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया.डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया. रिम्स में इलाज के दौरान रात मेंराजेश की मौत हो गयी.