धनबाद: कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश दिया

  • कांग्रेस प्रसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी का मामला
  • बार-बार समन जारी करने के बावजूद तोमर द्वारा हाजिर नहीं हो रहे हैं तोमर
धनबाद: धनबाद कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. बार-बार समन जारी करने के बावजूद तोमर द्वारा हाजिर नहीं होने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. क्या है मामला नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2016 की जनवरी में धनबाद के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रसिडेंट राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल बताया था. कांग्रेस लीडर मके आजाद ने इस मामले को लेकर 21 जनवरी 2016 धनबाद कोर्ट में तोमर के खिलाफ कंपलेन केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ मानहानि की धारा 506 के तहत संज्ञान लेते हुए सुनकोर्ट ने । 1 मई 2019 को सुनवाई करते हुए अमंत्री तोमर को चार जून तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. तोमर चार जून मंगलवार को भी कोर्ट में । हाजिर नहीं हुए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.