कारोबारी दीपक सांवरिया को हाइकोर्ट से सशर्त बेल सिक्युरिटी के लिए कोर्ट में जमा करानी होगी 50 लाख

शर्त पूरा नहीं करने पर जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे धनबाद: झारखंड हाइकोर्ट ने धोखाधड़ी व ठगी के मामले में जेल में बंद निशान शो रुम के मालिक सह कोल व्यवसायी दीपक कुमार सांवरिया को सशर्त जमानत दे दी है. शर्त पूरा होने तक दीपक फिलहाल धनबाद जेल में ही रहेंगे. हाइकोर्ट ने दीपक कुमार सांवरिया को धनबाद कोर्ट में 50 लाख सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने, पासपोर्ट जमा करने और परजेंट एड्रेस कोर्ट को सौंपने की शर्त रखी है. कोर्ट का आदेश है कि बिना सूचना के परजेंट एड्रेस नहीं बदले जाने चाहिए. कतरास के कोल व्यवसायी त्रिलोकी सिंह ने दीपक सांवरिया व विवेक अग्रवाल के खिलाफ धनसार थाना में तहत धोखाधड़ी कर 89 लाख रुपये ठगने का एफआइआर दर्ज कराया था. आरोप है कि इन लोगों ने जमीन कारोबार करने के लिए 89 लाख में मेसर्स भावेश कोमट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्हें दी थी. इनकम टैक्स का इस कंपनी पर पहले से ही 19 करोड़ 64 लाख का इनकम टैक्स बकाया था. कंपनी देने के दौरान इनलोगों ने कोई बकाया नहीं होनी की बात कही थी.धनसार थाना कांड संख्या 112/ 17 में भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत केस दर्ज है. हाइकोर्ट ने दूसरे आरोपी विवेक अग्रवाल को बेल के लिए इनकम टैक्स की बकाया राशि पेमेंट करने का आदेश दिया है.