समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत, मुंबई पुलिस को अरेस्टिंग से पहले देना होगा तीन दिन का नोटिस

बांबे हाईकोर्ट ने एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनकी गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि वह वानखेड़े को उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में तीन दिन पूर्व सूचना दिए बिना गिरफ्तार नहीं करेगी।

समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत, मुंबई पुलिस को अरेस्टिंग से पहले देना होगा तीन दिन का नोटिस
समीर वानखेड़े (फाइल फोटो)।

मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनकी गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि वह वानखेड़े को उनके खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में तीन दिन पूर्व सूचना दिये बिना गिरफ्तार नहीं करेगी।

मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बाम्बे हाई कोर्ट मिली बेल
वानखेड़े ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट में अरजी देकर  गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले में एक्टर शाह रख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस चार सदस्यीय टीम बनाई है। उन्होंने मुंबई पुलिस के इस कदम को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि अगर उनके खिलाफ जांच की जाती है तो वह CBI करे।

महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वानखेड़े को गिरफ्तारी की पूर्व सूचना दी जायेगी। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने बांबे हाईकोर्ट को बताया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ चारअलग-अलग शिकायतें हैं। एसीपी लेवल का एक अफसर जांच का नेतृत्व कर रहा है, जो अभी शुरू हुई है। हमने अभी तक वानखेड़े कोर्ट अदालत को आश्वस्त करते हैं कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से तीन कार्य दिवस पहले नोटिस देगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बयान के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।