कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों की PM केयर्स से मदद करेंगे मोदी, फ्री शिक्षा, हेल्थ बीमा, मासिक भत्ता और 10 लाख रुपये का फंड

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी अनाथ हुए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता का एलान किया है। ऐसे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री शिक्षा सुनिश्चित करेगी,बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रूपये का फंड दिया जायेगा। यह जानकारी PMO द्वारा दी गई है।

कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों की PM केयर्स से मदद करेंगे मोदी, फ्री शिक्षा, हेल्थ बीमा, मासिक भत्ता और 10 लाख रुपये का फंड
  • पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलेगी सहायता 
  • 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रूपये का फंड 

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी अनाथ हुए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता का एलान किया है। ऐसे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री शिक्षा सुनिश्चित करेगी,बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रूपये का फंड दिया जायेगा। यह जानकारी PMO द्वारा दी गई है।

पीएमओ ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता और पिता को खो दिया है, उन्हें हायर एजुकेशन  के लिए लोन की सहायता दी जायेगी। पीएम केयर्स फंड से इसका इंटरेस्ट दिया जायेगा। उन्हें 18 साल तक पांच लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंसोरेंस भी मिलेगा। इसका प्रीमियम पेमेंट पीएम केयर्स फंड से किया जायेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें।एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं। कोरोना के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता और पिता दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जायेगी।पीएमओ की ओर से बताया गया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के सौजन्य से कोरोना प्रभावित बच्चों के समर्थन और उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया गया है। सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को दिया था निर्देश
कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड वेव ने भारत के लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी। रोज लाखों मामले सामने तो आये ही, अब तक तीन लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। इनमें कोरोना से प्रभावितों में वे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया। सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर स्टेट को निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जरूरतों की देखभाल स्टेट गवर्नमेंट करें। कोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया कि वह ऐसे बच्चों की शिनाख्त करें, जिन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद या तो अपने माता-पिता या फिर कमाने वाले परिजन को खो दिया है।