Jharkhand : झारखंड पुलिस में महिलाओं को मिलेगा 33 परसेंट आरक्षण
झारखंड पुलिस भर्ती में प्रदेश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

- कैबिनेट ने दी मंजूरी
- होम डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन
रांची। झारखंड पुलिस भर्ती में प्रदेश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
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झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में कांस्टेबल की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नये प्रावधान किये गये हैं। इसके तहत अब आगे स्टेट में पुलिस में कांस्टेबल बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 प्रतिशत पद महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। आनेवाले समय में झारखंड की महिला को इसका लाभ मिलने लगेगा।
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिलास्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अधीन पुलिस के पद राज्यस्तरीय कोटि के होंगे। इसमें जिलास्तरीय रोस्टर और राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन किया जायेगा। राय सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में मिहला की भागीदारी बढ़ेगी।
झारखंड सरकार की संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेगा। इसका लाभ झारखंड से उन पंजीकृत गृहरक्षकों को मिलेगा, जिहोंने तीन साल के रजिट्रेशन के साथ छह महीने की संपूर्ण सेवा की हो। गृह रक्षक उमीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षकों से भरी जायेंगी।सहायक पुलिस के लिए भी रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस श्रेणी में सहायक पुलिस के उपलब्ध नहीं होनेपर रिक्ति को गैर सहायक पुलिस से भरा जा सकेगा।