झारखंड में अनलॉक-4.0 के में  होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे,स्टेट के अंदर बसें चलेंगी

झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन की बढ़ा दी है, लेकिन यह आदेश सिर्फ कंटेनमेंट कई राहत दी गई है। एग्जाम को देखते हुए भी स्टूडेंट्स को कई तरह की छूट दी गई है। अब स्टेट के सभी जिलों में  बसेंचल सकेंगी। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

झारखंड में अनलॉक-4.0 के में  होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे,स्टेट के अंदर बसें चलेंगी
  • 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ा
  • परीक्षार्थियों के लिए कई तरह की छूट। होटलों में बैठकर भी खा सकेंगे

रांची। झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन की बढ़ा दी है, लेकिन यह आदेश सिर्फ कंटेनमेंट कई राहत दी गई है। एग्जाम को देखते हुए भी स्टूडेंट्स को कई तरह की छूट दी गई है। अब स्टेट के सभी जिलों में  बसेंचल सकेंगी। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

अब होटलों एवं रेस्टोरेंट से में बैठकर लोग खा भी सकेंगे। खास तौर पर जेईई, नीट व अन्य कंपटीटिव एग्जामस में स्टूडेंट्स की सुविधाओं को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह ने शुक्रवार की देर रात नये गाइडलाइन जारी किये हैं। नये आदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट  के दिशानिर्देश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोलने का भी उल्लेख है।

गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे।सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम आदि पर भी पहले की तरह बंद रहेंगी। इंटर स्टेट बस सेवा पर भी रोक जारी रहेगी। 29 जुलाई को सेंट्रल होम मिनिस्टरी की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी लॉकडाउन के सारे नियम इस दौरान पूरी तरह प्रभावी होंगे। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को इस दौरान छूट मिलेगी। छात्रों के एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास माना जायेगा। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को क्वारंटाइन की बाध्यता भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर इंटर स्टेट भ्रमण भी कर सकेंगे।

होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस विशेष संचालन प्रक्रिया के तहत संचालित होंगे। पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा। ट्रांसपोर्टिंग  के दौरान भी इसका प्रयोग आवश्यक तौर पर करना होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जबकि दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।

कंटेनमेंट जोन के बाहर की सुविधा

राज्य के हर जिले से दूसरे जिलों के लिए बसों का परिचालन शुरू होगा। बसों के संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंच अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।
होटल व रेस्टोरेंट में लोग बैठकर कर खाना खा सकेंगे। गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खुलेंगे। ये हेल्थ मिनिस्टरी के निर्देश के अनुसार संचालित होंगे।सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एमवी एक्ट के तहत फाइन किया जायेगा।
होटल, लॉज, रेस्टोरेंट खोलने के लिए एसओपी
इंट्री पर सैनिटाइजर डिस्टैंपर रखना अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखनी होगी।

स्वस्थ स्टाफ व गेस्ट को ही होटल, लॉज आदि में जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है।

फेस कवर, मास्क पहने हुए कर्मी व गेस्ट को ही होटल में जाने की अनुमति होगी। होटल में भी फेस कवर व मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

होटल मैनेजर सोशल  डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए अतिरिक्त स्टाफ बहाल करेंगे।


होटल के स्टाफ हैंड ग्लव्स पहनेंगे और अन्य सभी सुरक्षित मानकों को पूरा करेंगे।

वैसे होटलकर्मी जो बीमार हों, बूढ़े हों, गर्भवती हों, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्हें फ्रंट लाइन में नहीं रखना है।

होटल के भीतर या बाहर अथवा पार्किंग में सोळ डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य है। भीड़भाड़ बैन है।

अगर होटल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्ल्व्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए।


गोस्ट, होटल स्टाफ, वस्तुओं को लाने ले-जाने के लिए अलग-अलग दरवाजा हो। यहां प्रवेश के दौरान भी दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए। कतार में सोशल डिस्टैंसिंग के लिए पर्याप्त चिह्न होना चाहिए।

लिफ्ट में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। चलंत सीढ़ी पर एक स्टेप छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपयोग करेगा।
होटल के रिसेप्शन काउंटर पर गेस्ट को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी होगी। अपना पहचान पत्र व अपना ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा।
होटल में कोविड-19 के लक्षण व बचाव के उपाय को दर्शाते हुए पोस्टर्स व डिस्प्ले रखना अनिवार्य होगा।

रिसेप्शन काउंटर पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि गेस्ट रजिस्टर में अपना ब्योरा भरने के पूर्व और बाद में अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकें।

होटल प्रबंधक चेक इन और चेक आउट के समय ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन फार्म, क्यूआर कोड आदि की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि कम से कम शारीरिक संपर्क हो सके।

आगंतुक का सामान सैनिटाइज होने के बाद ही होटल के कमरे तक जायेगा।

वैसे गेस्ट जो बीमार हो, दवा ले रहा हो, बूढ़ा हो, गर्भवती हो, उसे विशेष सावधानी बरतनी होगी।

गेस्ट को सलाह है कि वे कंटेंमेंट जोन में जाने से बचें।

होटल के कमरे में आवश्यक सामग्री सप्लाई के वक्त विशेष सावधानी बरतना होगा।
होटल में अपने कर्मी व आगंतुकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कवच जैसे फेस कवर, मास्क, ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

रेस्टोरेंट के लिए भी यही गाइडलाइंस होगी।
रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी का पालन कराती हुई बैठने की व्यवस्था होगी।

नष्ट होने वाले संसाधन उपलब्ध कराना होगा।

रूम सर्विस के लिए संपर्क भी इंटरकॉम, मोबाइल आदि पर होना चाहिए ताकि शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके।

गेमिंग व बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।

कमरे में एयर कंडिशन के लिए भी गाइडलाइंस है। कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 40 से 70 परसेंट रहना चाहिए।
शौचालय, हैंड वाश व पीने के पानी के स्थान का अक्सर सैनिटाइज करवाना जरूरी है।

गेस्ट रूम व कॉमन रूम को संक्रमण मुक्त करने के लिए आवश्यक सैनिटाइजेशन व स्वच्छता जरूरी है।

किसी खास स्थान पर फेस कवर, मास्क, गल्व्स आदि नष्ट करने की व्यवस्था करें।

वाशरूम की डीप क्लिनिंग जरूरी है।

कमरे व अन्य सर्विस क्षेत्र को गेस्ट के जाने पर भी सैनिटाइज कराएं।

किचन में स्टफ को आपस में भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।

बीमार गेस्ट के लिए अलग व्यवस्था करें, उन्हें फेस कवर, मास्क उपलब्ध कराएं, डॉक्टर से जांच करवाएं। नजदीक के मेडिकल स्टोर, अस्पताल को इसकी सूचना दें।
गतिविधियों पर रहेगी बैन

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, मेला जैसे भीड़-भाड़ वाले आयोजन,स्कूल, कॉलेज, शिक्षक-संस्थान, प्रशिक्षण-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, हॉल आदि
अंतरराज्यीय बस परिवहन यानी झारखंड से बाहर बसों का संचालन नहीं।धार्मिक स्थान, प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में इसके लिए अलग से जारी करेगी दिशा-निर्देश।