धनबाद: कामगारों को मिलेगा श्रम अधिनियम का लाभ : डीसी

कोयला खनन कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मजदूरों की समस्या को लेकर संदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

धनबाद:  कामगारों को मिलेगा श्रम अधिनियम का लाभ : डीसी
  • कोयला खनन कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मजदूरों की समस्या पर बैठक 

धनबाद। कोयला खनन कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मजदूरों की समस्या को लेकर संदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

डीसी ने कहा कि बीसीसीएल, सेल, ईसीएल जैसी कोयला खनन कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग में कार्यरत ठेका कामगार, कोयला लोडिंग और अनलोडिंग में लगे असंगठित कामगारों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होना, मिनिमम वेज के अनुसार भुगतान नहीं होना, प्रोविडेंट फंड की कटौती नहीं होना, प्रोविडेंट फंड में नियमानुसार राशि जमा नहीं होना, बैंक खाते में वेतन नहीं दिया जाना, वेतन स्लिप उपलब्ध नहीं कराना सहित अन्य प्रकार की शिकायतें जिला प्रशासन को लगातार प्राप्त हो रही है।

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डीसी ने कहा कि श्रमिकों की शिकायत का निवारण करने तथा उनको श्रम अधिनियमों का लाभ प्राप्त कराने के लिए जिला स्तर से एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल का गठन किया जाएगा। जांच दल में केंद्रीय श्रम विभाग, राज्य श्रम विभाग, जीएसटी के पदाधिकारियों को शामिल किया जायेगा। जो संयुक्त रूप से विभिन्न कोल कंपनियों में सघन जांच अभियान चलायेंगे।अक्टूबर माह में सभी हित धारकों के नोडल पदाधिकारी और विभिन्न विभागों की एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की जायेगी।

बैठक में डीसी संदीप सिंह, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ कुमार ताराचंद, एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी, डीपीओ महेश भगत, श्रम अधीक्षक हरेंद्र कुमार सिंह, सहायक श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार, बीसीसीएल के महाप्रबंधक (कार्मिक), सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), सेल के महाप्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक, ईसीएल के उप महाप्रबंधक (कार्मिक), ईपीएफ के सहायक पदाधिकारी, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सीएमपीएफ के सहायक आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।