धनबाद: बिनोद नगर के राहुल मर्डर केस में तीन आरोपियों को उम्रकैद

धनबाद पुलिस स्टेशन एरिया के बिनोद नगर त्रिमूर्ति मंदिर निवासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ राहुल कुमार (25) मर्डर केस के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। तीनों आरोपी राजगंज पुलिस स्टेशन एरिया के लाटाटांड़ निवासी सोनाली देवी, उसके भाई साजो महतो व दलुडीह निवासी चीकू मुंशी उर्फ निखिल मुंशी धनबाद जेल में ही बंद हैं। 

धनबाद: बिनोद नगर के राहुल मर्डर केस में तीन आरोपियों को उम्रकैद

धनबाद। धनबाद पुलिस स्टेशन एरिया के बिनोद नगर त्रिमूर्ति मंदिर निवासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ राहुल कुमार (25) मर्डर केस के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। तीनों आरोपी राजगंज पुलिस स्टेशन एरिया के लाटाटांड़ निवासी सोनाली देवी, उसके भाई साजो महतो व दलुडीह निवासी चीकू मुंशी उर्फ निखिल मुंशी धनबाद जेल में ही बंद हैं। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार दुबे की कोर्ट ने तीनों को किडनैप, मर्डर, षड्यंत्र कर साक्ष्य छिपाने की धाराओं में दोषी पाकर उम्रकैद व 70 - 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। जेल में बंद तीनों को तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने नौ जून बुधवार को को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
क्या है मामला
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ राहुल कुमार वर्ष 2018 की नौ फरवरी बाइक से यह कह कर निकला था कि उसकी नाइट ड्यू टी है। राहुल दूसरे दिन भी घर वापस नहीं लौटा। राहुल की मां राधा देवी ने 13 फरवरी को धनबाद पुलिस स्टेशन में सोनाली देवी, उसके भाई साजो महतो, चीकू मुंशी उर्फ निखिल मुंशी, कुंदन चौरसिया व जितेंद्र महली के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी। पुलिस ने 22 फरवरी को सोनाली देवी, साजो महतो व चीकू मुंशी को अरेस्ट किया। पुलिस पूछताछ तीनों ने राहुल की मर्डर की बात स्वीकार कर ली। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने 23 फरवरी को बरवाअड्डा घोड़ाबांध पहाड़ के पास एक नाला से राहुल की बॉडी बरामद किया। 
पुलिस ने राहुल मर्डर केस में वर्ष 2018 की 22 मई को सोनाली, साजो व चीकू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। केस के अन्य आरोपी कुंदन चौरसिया व जितेंद्र मोहली के खिलाफ पूरक अनुसंधान जारी रखा। कोर्ट ने 14 अगस्त को उपरोक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान सात गवाहों व बचाव पक्ष ने तीन गवाहों की गवाही करायी थी।