धनबाद जज उत्तम आनंद मर्डर केस: CBI की जांच से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, जोनल डायरेक्टर को पेश होने का आदेश

धनबाद के जज उत्तम आनंद मर्डर केस में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हमारे एक ज्यूडिशियल अफसर की दिनदहाड़े मर्डर की गई है। सीबीआई प्रत्येक हफ्ते स्टीरियोटाइप रिपोर्ट दायर कर रही है, जो संतोषजनक नहीं है। कोर्ट यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले में रिजल्ट चाहिए। 

धनबाद जज उत्तम आनंद मर्डर केस: CBI की जांच से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, जोनल डायरेक्टर को पेश होने का आदेश
  • कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल अफसर की दिनदहाड़े मर्डर की गई 
  • सिर्फ रिपोर्ट से नहीं चलेगा काम
  • अभी तक सीबीआइ सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पाई 

रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद मर्डर केस में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हमारे एक ज्यूडिशियल अफसर की दिनदहाड़े मर्डर की गई है। सीबीआई प्रत्येक हफ्ते स्टीरियोटाइप रिपोर्ट दायर कर रही है, जो संतोषजनक नहीं है। कोर्ट यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले में रिजल्ट चाहिए। 

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कोर्ट ने सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अभी तक सीबीआइ सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पाई है। कोर्ट ने आशंका व्यक्त की कि कहीं यह मामला मर्डर मिस्ट्री बनकर न रह जाए।कोर्ट  ने कहा कि यह पहला मामला है, जिसमें ऑटो को मर्डर के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सीबीआइ जांच पर भरोसा है और उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है। आखिर जज की मर्डर के पीछे उद्देश्य क्या है और षड्यंत्र किसने किया है।कोर्ट ने ने सीबीआइ के जोनल डायरेक्टर को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

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उल्लेखनीय कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने अब तक जो भी जांच रिपोर्ट पेश की है, उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नही है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अब तक की जांच की प्रगति से कोर्ट को अवगत कराया। उससमें सीबीआई दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होने का समय निर्धारित करते हुए सीबीआई को मामले की चल रही जांच स्टेटस रिपोर्ट फिर से दायर करने का आदेश दिया था।