कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रोन का बढ़ा खतरा, दिल्ली में स्कूल-कालेज ,सिनेमा और जिम बंद

ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में यलो अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल-कालेज स्कूल, सिनेमा और जिम बंद कर दिया गया है। शादी और अंतिम संस्कार में शामिल सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद ये ऐलान किया कि ग्रेप लागू किया जा रहा है। 

कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रोन का बढ़ा खतरा, दिल्ली में स्कूल-कालेज ,सिनेमा और जिम बंद
  • शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग 
  • निजी संस्थान में 50 परसेंट उपस्थिति के साथ होगा काम

नई दिल्ली। ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में यलो अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल-कालेज स्कूल, सिनेमा और जिम बंद कर दिया गया है। शादी और अंतिम संस्कार में शामिल सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद ये ऐलान किया कि ग्रेप लागू किया जा रहा है। 

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मेट्रो में 50 पसेंट लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम एजुकेशन इंस्टीच्युशन को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी। 
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी।
निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
रेस्टरेंट, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 परसेंट लोगों को ही अनुमति। 
सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम व एंटरटेनमेंट पार्क बंद होंगे।
दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे। 
ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो पैसेंजर्स को ही बैठने की अनुमति।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।
पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। 
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।
प्राइवेट ऑफिस में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।
ग्रेप लागू किये जाने के तहत पहला स्टेज ही यलो अलर्ट का होता है। इसके तहत तमाम चीजों पर बैन लागू हो जाती है।दरअसल ग्रेप को चार रंगों में बांटा गया है, यदि स्थितियां बिगड़ने लगती है तो उसी हिसाब से यलो, आरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी होने पर पूरी तरह से लाकडाउन लगा दिया जाता है। फिलहाल अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं।