POCSO केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कैंसिलेशन रिपोर्ट, दूसरे मामले में भी 1500 पेज की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में कुश्ती महासंघ के एक्स प्रसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यूकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में नाबालिग के यौन शोषण मामले में एवीडेंस न मिलने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छह बालिग महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

POCSO केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कैंसिलेशन रिपोर्ट, दूसरे मामले में भी 1500 पेज की चार्जशीट
पोक्सो केस में बृजभूषण सिंह को क्लीनचीट।
  • चार्जशीट में पुलिस पेश नहीं कर पाई मजबूत सबूत

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के एक्स प्रसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यूकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में नाबालिग के यौन शोषण मामले में एवीडेंस न मिलने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छह बालिग महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 354 ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाये गये हैं।बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की सेक्शन हटाने की सिफारिश करते हुए उन्हें राहत दी है। कुछ मामलों में बृज भूषण और उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की बात भी कही है।
1500 पन्नों की इस चार्जशीट में आरोप
दिल्ली पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में होम मिनिस्टरी की निगरानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल स इन्विस्टगेशन की है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को खुद हर दिन की जांच की प्रगति रिपोर्ट लेकर होम मिनिस्टरी को अवगत कराने को कहा गया था। लगभग 1500 पन्ने की चार्जशीट है।
चार्जशीट मे मात्र 19 गवाहों के बयान 
चार्जशीट में केवल 19 गवाह को रखा गया है। इनमें पीड़ित पहलवान, उनके रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को-रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टाफऔर आम लोग आदि शामिल हैं।
210 लोगों की हुई थी गवाही
दिल्ली पुलिस में दर्ज इस तरह का यह पहला केस है जिसमें इतने कम गवाहों को रखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस को 10 साल पुराने मामले में कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। जबकि 210 से अधिक गवाहों से पुलिस ने पूछताछ की।
चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं जो कोर्ट में करे स्टैंड
चार्जशीट में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओवर साइट रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने बहुत ही खींचतान के पहलवानों के सेक्शन 161 और 164 के बयान के अलावा जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर ही चार्जशीट दायर किया है। कोई ऐसा मजबूत सुबूत चार्जशीट में नहीं है जिसके आधार पर मुकदमा कोर्ट में स्टैंड कर पाये।

कैंसिलेशन रिपोर्ट के आधार पर POCSO केस में बृजभूषण को मिल सकती है राहत
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान प्रमुख व यूपी के गोंडा से बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाये गये पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवानों के मामले में 550 पन्नों की निरस्तीकरण रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। इस मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। कोर्ट ही तय करेगी कि पॉक्सो एक्ट में मामला चलेगा या नहीं।
पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण शरण सिंह को क्लीनचिट मिलने के बाद अब इस कैंसिलेशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है।  अब कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस चलेगा या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई अब चार जुलाई को होगी।
यह है कैंसिलेशन रिपोर्ट
किसी मामले की जांच में सबूत ना मिलने या गलत पाये जाने पर पुलिस यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अपराध नहीं किया गया है और इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इसके बाद अगर कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से सहमत है तो वो कार्यवाही बंद करने का निर्णय ले सकता है।