COVID-19 Guidelines: एक फरवरी से सभी के लिए खुलेगें स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल में होंगे 50 परसेंट से ज्यादा दर्शक

सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने बुधवार को कोविड-19 के नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अब सिनेमा हाल और थियेटरों को 50 परसेंट से ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी।

COVID-19 Guidelines: एक फरवरी से सभी के लिए खुलेगें स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल में होंगे 50 परसेंट से ज्यादा दर्शक
  • सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को अधिक लोगों के साथ संचालित करने की मिली अनुमति

नई दिल्ली। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने बुधवार को कोविड-19 के नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अब सिनेमा हाल और थियेटरों को 50 परसेंट से ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। अभी तक सिर्फ खिलाडि़यों के लिए स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति थी। यह आदेश एक फरवरी से प्रभावी होंगे।
 दिशा-निर्देशों के अनुसार अब लोगों और सामान के इंटरस्टेट व स्टेट के भीतर मूवमेंट पर कोई बैन नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 परसेंट क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया है 'संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जायेगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 परसेंट क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।
सेंट्रल के इस फ़ैसले से निश्चित रूप से फ़िल्म इंडस्ट्री को बल मिलेगा। सिनेमाघरों को अधिक सीटों से साथ चलने की अनुमति से फ़िल्ममेकर्स बड़ी फ़िल्मों को थिएटर्स में रिलीज़ करने के लिए प्रेरित होंगे। पिछले साल कोरोना वायरस पैनडेमिक के चलते लगभग सात महीनों तक थिएटर्स पूरी तरह बंद रहे थे। 15 अक्टूबर को सिनेमाघर खुलने के बाद कम बजट की फ़िल्में तो सिनेमाघरों में आयीं, मगर बड़े बजट की फ़िल्में अभी भी रिलीज़ से दूर हैं। थिएटर ओनर्स का मानना है कि सिनेमाघरों को दोबारा खड़ा होने के लिए सुपरस्टार्स की बड़ी फ़िल्मों का सिनेमाघरों में लगना ज़रूरी है।

वैसे, अब तक आधा दर्ज़न फ़िल्मों के थिएटर्स में रिलीज़ होने की घोषणा हो चुकी है। इनमें सलमान ख़ान की राधे, जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2, कंगना रनोट की धाकड़, शाहिद कपूर की जर्सी, अजय देवगन की मैदान और एसएस राजामौली की आरआरआर शामिल हैं। 13 जनवरी को तमिल फ़िल्म मास्टर सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।