देशभर में एक जनवरी 2022 से बदल रहे बैंक लॉकर के नियम, आग, चोरी व डकैती मामले में 100 गुना तक मिलेगा मुआवजा

देशभर में एक जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नियम बदल रहे हैं। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार जिस कैंपस में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सिक्युरिटी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। 

देशभर में एक जनवरी 2022 से बदल रहे बैंक लॉकर के नियम, आग, चोरी व डकैती मामले में 100 गुना तक मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली। देशभर में एक जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नियम बदल रहे हैं। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार जिस कैंपस में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सिक्युरिटी की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। 

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आरबीआइ की गाइडलाइन में कहा गया है कि लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। इन मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के एनुअल रेंट का सौ गुना तक हो जायेगा। यानी बैंक कस्टमर्स को लॉकर के एनुअल किराये का 100 गुना तक देगा।   हालांकि, प्राकृतिक आपदा या ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी-तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आरबीआई की गाइडलाइन कहता है कि है कि बैंकों को अपने कैंपस को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। 
बैंकों को ये भी करना होगा
बैंकों को ब्रांचवार खाली लॉकरों की लिस्ट बनानी होगी। बैंकों को लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। 
बैंकों को लॉकर आवंटन के सभी आवेदनों के लिए पावती या रिसीट देनी होगी। 
लॉकर उपलब्ध नहीं है, तो कस्टमर्स को वेट लिस्ट का नंबर देना होगा।