Babulal Marandi defection case: झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश याचिका पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करें

झारखंड के एक्स सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया।

Babulal Marandi defection case:  झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश याचिका पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करें
रांची। झारखंड के एक्स सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 सितंबर निर्धारित की है। बाबूलाल मरांडी की ओर से सीनीयर एडवोकेट विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेन्द्र आनंद और आकाशदीप ने पक्ष रखा।बाबूलाल मरांडी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है।
एमएलए मरांडी के दल से जुड़े मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में ही सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायाधिकरण ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधिकरण में मरांडी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है।
उल्लेखनीय है कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में उनकी ओर से सुनवाई का बिंदु निर्धारण करते हुए गवाही प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया था। उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इस संबंध में कुल सात मामले स्पीकर के यहां लंबित है। इसमें चार सत्ता पक्ष और तीन बीजेपी की ओर से आवेदन दाखिल की गई है।
उल्लेखनीय कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) कैंडिडेट के रूप में चुनाव में जीत हासिल की थी। वर्ष 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने की घोषणा कर दी। झाविमो के दो अन्य एमएलए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। बाद में वे दोनों कांग्रेस में शामिल हो गये।