नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला बंद किया, कहा- भविष्य में रहें सतर्क

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने राफेल अवमानना मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला बंद करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सतर्क रहने को कहा है. कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका खारिज कर दी, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मिस्टर राहुल गांधी को भविष्य में संभलकर बोलने की जरूरत है.सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें. भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचें. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल मामले में 14 दिसंबर, 2018 दिये गये फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी.सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फेमस एडवोकेट व सीनीयर कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट का आभार जताया. उन्होंने कहा कि कई बार हमारी जुबान से ऐसे शब्द फिसल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य अवमानना का नहीं होता. बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' बयान को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी. राफेल मामले में मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर टिप्पणी की थी। सारा विवाद इसी पर था.