धनबाद:सार्वजनिक अवकाश के दिन ही मिलेगी रोड शो करने की अनुमति

धनबाद:विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को रोड शो के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए केवल सार्वजनिक अवकाश के दिन ही अनुमति प्रदान की जायेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अमित कुमार ने रोड शो आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. दिशा निर्देशों के अनुसार रोड शो का आयोजन सार्वजनिक अवकाश के दिन ही करने की अनुमति दी जायेगी.पीक आवर्स में रोड शो करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.रोड शो के रूट में अस्पताल, ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक या भीड़-भाड़ बाजार इत्यादि का क्षेत्र आने पर अनुमति नहीं दी जायेगी.रोड शो में किसी भी परिस्थिति में पटाखा, अग्नेयास्त्र वर्जित रहेगा तथा सामान्य आवागमन को बाधित नहीं करने दिया जायेगा.साथ ही रोड शो में वाहन पर स्पोट या सर्च लाइट तथा हूटर का प्रयोग वर्जित रहेगा.रोड शो के दौरान बैनर का साइज 6 फीट गुणा 4 फीट से अधिक नहीं होगा एवं प्रत्येक वाहन में एक फीट गुणा दो फीट का ही झंडा लगाने की अनुमति दी जायेगी.