जल शक्ति अभियान में धनबाद पहुंचा 9 वें स्थान पर
धनबाद: जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेंच कम बाउंडिंग एवं पौधारोपण में देश के 10 जिलों में धनबाद 9 वें स्थान पर पहुंच गया है.पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज जारी 10 जिलों की सूची में धनबाद जिला को 9 वां स्थान प्राप्त हुआ है.
सूची में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला, द्वितीय, पंचम एवं सातवें स्थान पर कर्नाटका के क्रमशः चिकमंगलूर, गडग एवं हसन जिला शामिल है. तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का बालोद एवं दसवें नंबर पर रायपुर जिला को शामिल किया गया है.चौथे स्थान पर महाराष्ट्र का सांगली, छठे स्थान पर आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं आठवें स्थान पर तमिलनाडु का थनजावुर जिला शामिल हैं.
फायर व भू-धंसान प्रभावितों को पुर्नवास की राहत नहीं,प्रभावित एरिया का निरीक्षण करने पहुंचे SDM
[caption id="attachment_36319" align="alignnone" width="300"]

निरीक्षण करते एसडीएम व अन्य अफसर.[/caption]
झरिया: झरिया कोयलांचल में बारिश के साथ ही फायर एरिया में गैस रिसाव एवं भू-धंसान होनाशुरु हो गया है. लगातार किसी न किसी क्षेत्र में गैस रिसव, भू-धंसान और मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं घट रही हैं. जेआरडीए फायर एरिया में पुनर्वास एजेंसी जेआरडीए और धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारी राहत एवं बचाव के बजाय लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाने में लगे हैं.
प्रभावित लोगों को फायर एरिया हटकर दूसरे स्थान पर भेजने की कोशिश हो रही है. प्रभावितों की मांग है कि उनका पुनर्वास किया जाय. एसडीएम राज महेश्वरम मंगलवार को अफसरों के साथ घनुडीह मल्लाहपट्टी के लोग भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र और प्रभावितों का जायजा लिया. एसडीएम व अफसरों ने यहां के प्रभावितों के घरों का निरीक्षण किया.एसडीएम ने कहा कि यहां कि स्थिति काफी खतरनाक है. खतरनाक इलाके में रहनेवाले लोगों को तुरंत शिफ्ट कराया जायेग. किसी को भी यहां मरने के लिए नहीं छोड़ा जायेगा.
एसडीओ ने कहा कि जिन्हें आवास आवंटन हो गया है, वे लोग भी यहां से नहीं जा रहे हैं।.तीन-चार दिनों में हर हाल में डैंजर एरिया से घर छोड़ दें. ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. एसडीएम ने सीओ राजेश कुमार से कहा कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस दें. भू धंसान और दरार प्रभावित घरों के पीड़ितों ने एसडीएम से कहा कि एक परिवार में 10 लोग रहते हैं. जरेडा द्वारा केवल घर के मुखिया को ही आवास आवंटन हुआ है. परिवार के बाकी लोग आखिर कहां रहेंगे? एसडीएम ने कहा कि वर्ष 2004 के क्राइटेरिया का जो भी पालन करेंगे, उन्हें बेलगढिया में बसाया जायेगा.अन्य लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्टि किया जायेगा. एसडीएम ने कहा कि वर्ष 2004 में परिवार का सदस्य अगर 5 वर्ष का है तो उसे अलग नहीं माना जायेगा.फिर भी सब प्रभावितों के आवेदन की जांच कर हर सदस्यों की उम्र की पड़ताल की जायेगी. जिन प्रभावित लोगों के नाम शिफ्टिंग की सूची में हैं, वे जल्द यहां से चले जायें. डैंजर जोन के घरों को अगले कुछ दिनों में धवस्त किया जायेगा. एसडीएम के साथ जरेजा प्रभारी अजफर हसनैन, झरिया के सीओ राजेश कुमार, बस्ताकोला के जीएम सोमेन चटर्जी समेत अन्य थे.
यूपी के ट्रक चालक को गोली मारने के मामले में बाघमारा के पूर्व एसडीपीओ पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य सेक्शन में केस दर्ज होगा
धनबाद: सीआइडी की ओर से बाघमारा के पूर्व एसडीपीओ मजरूल होदा (सस्पेंड) पर एक साजिश के तहत जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट आदि की सेक्सन में केस दर्ज करने की तैयारी है. सीआइडी जांच में एसडीपीओ को दोषी पाया गया है. सीआइडी ने एसडीपीओ के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है. गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने सीआइडी की अनुमति के मामले में एसडीपीओ मजरूल होदा के खिलाफ मामले में कार्रवाई के लिए विधि विभाग से परामर्श मांगा है. विधि विभाग की अनुमति मिलने के बाद एसडीपीओ पर संबंधित धाराओं में केसचलाने के लिए सीआइडी को अनुमति मिल जायेगी.
सीआइडी इन सेक्शन में करेगी केस
धारा 468 भादवि : गलत तरीके से छल करने के लिए दस्तावेज तैयार करना। इसमें सात वर्ष तक की सजा है.
धारा 471 भादवि : फर्जी दस्तावेज को बेइमानी कर असली के रूप में प्रस्तुत करना.
धारा 307 भादवि : किसी पर जान मारने के उद्देश्य से हमला करना.
धारा 120बी भादवि : दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचना.
धारा 201 भादवि : किसी अपराध को जान-बूझकर अंजाम देना.
धारा 34 भादवि : जब कोई अपराध सभी व्यक्तियों ने सामान्य उद्देश्य से किया है.
आम्र्स एक्ट : किसी अपराध में हथियार का इस्तेमाल किया गया हो.
जीटी रोड पर यूपी के ट्रक चालक को गोली मारकर उसके पास गलत तरीके से आर्म्स प्लांट करने सेव फरजी इनकाउंटर दिखाने से संबंधित मामला है. डीएसपी होदा व हरिहपुर के तत्कालीन थनेदार एसआइ संतोष रजक ने ट्रक चाालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. संतोष के बयान पर उल्टे ट्रक चालक के खिलाफ की केस दर्ज करा दी गयी थी. केस रााजगंज के बदले तोपचांची में दर्ज करा दी गई.तोपचांची के तत्कालीन इंस्पेक्टर सह थानेदार उमेश कच्छप पर गलत अनुसंधान का दबाव बनाया गया था. प्रेशर से तंग आकर टेंशन में इंस्पेक्टर उमेश कच्छप ने थाने में सुसाइड कर ली थी. मामले को लेकर धनबाद से रांची तक बवाल हुआ. सरकार ने मामले की जांच सीआइडी को दी थी. सीआइजी जांच में बाघमारा के तत्कालीन एसीडीपीओ मजरुल होदा, तोपचांची के सर्किल इंस्पेक्टर धीरेंद्र मिश्रा, हरिहरपुर के थानेदार संतोष रजक को पूरी घटना के लिए दोषी पाया गया.
पुलिस की दर्ज प्राथमिकी बाद में निकली मनगढ़ंत
धनबाद के हरिहरपुर के तत्कालीन थानेदार सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक के बयान पर तोपचांची थाने में 14 जून दर्ज एफआइआर में मोहम्मद नाजीम उर्फ मोहम्मद नाजीर, मोहम्मद नफीस व मोहम्मद जाकीर पर पशु तस्करी व जानलेवा हमले का आरोप था. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के नकासा थाना क्षेत्र स्थित संबल के तीनों आरोपी थी. गोली लगने से जख्मी नाजिम को मिशन हॉस्पीटल दुर्गापुर भेजा गया था. , मोहम्मद नफीस व मोहम्मद जाकीर को पुलिस जेल भेज दी थी. कहा गया था कि तत्कालीन बाघमारा एसडीपीओ मजरूल होदा को मिली गुप्त सूचना पर उनके नेतृत्व में ही तोपचांची के अंचल निरीक्षक धीरेंद्र कुमार मिश्रा, तोपचांची थानेदार इंस्पेक्टर उमेश कच्छप (मृत) व तत्कालीन हरिहरपुर थानेदार संतोष कुमार रजक ने तोपचांची में ही जीटी रोड पर चेकिंग लगाई थी. चेकिंग में सात ट्रकों को क्षमता से अधिक जानवर लदे होने के कारण पकड़ा गया था. चेकिंग के दौरान एक ट्रक का चालक ट्रकों का लाइन तोड़ते हुए तेजी से भागने लगा. एसडीपीओ की स्कार्पियों में धक्का मार दी. इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक ने ओवरटेक कर राजगंज में ट्रक को रोका.ट्रक चालक ने गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में ट्रक चालक जख्मी हुआ, इसके बाद खलासी व एक अन्य भी पकड़े गये.
सीआइडी के अनुसंधान में पुलिस की एफआइआर गलत निकली
सीआइडी की जांच में तोपचांची थाने में दर्ज प्राथमिकी मनगढ़ंत मिली. फॉरेंसिक विशेषज्ञों से भी हथियारों की जांच करवाई गई। पुलिस की बनाई हुई पूरी कहानी फर्जी मिली.
सीआइडी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
इस केस में तत्कालीन एसडीपीओ बाघमारा मजरूल होदा, तत्कालीन हरिहरपुर थानेदार सब इंस्पेक्टर संतोष रजक, तत्कालीन तोपचांची अंचल के इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा, एसडीपीओ के ड्राइवर मोहम्मद इरफान व बॉडीगार्ड चेतलाल रजक पर सीआइडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
सदुामडीह में फंदे पर झूलता मिला युवक, मां ने मर्डर का आरोप लगाया
[caption id="attachment_36320" align="alignnone" width="300"]

अमित कुमार (फाइल फोटो).[/caption]
झरिया:: सुदामडीह पुलिस स्टेशन एरिया के रीवर साइड चटाई धौड़ा निवासी अमित कुमार राम (30) ने सोमवार की आधी रात फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली. अमित के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.
अमित की पत्नी रिंकी देवी का कहना है कि पति ने साड़ी से फंदा बनाकर सुसाइड कर ली है. अमित की की मां सरोज देवी ने अपनी बहु रिंकी देवी व उसके परिवार वालों पर मर्डर कर सुसाइड का रूप देने का आरोप लगाया है. सुदामडीह पुलिस स्टेशन इंचार्ज विनय कुमार मौके पर पहुंच छानबीन की. बॉडी का प्सोटमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रारभिक जांच में मामला सुसाइड का लगता है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा.