धनबाद: सीओ को भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया

धनबाद: झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अब अंचल अधिकारी को भी प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है.सरकार के अपर मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल के निर्देशानुसार सीओ लेवल के अफसर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सभी कार्यों, प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे. साथ ही यह प्रमाण पत्र धारक के जीवन काल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा. पूर्व से एसडीएम द्वारा ऑनलाइन निर्गत किये जा रहे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे. सरकार के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के निर्गमन में कठिनाई को देखते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सीओ को भी प्राकृतिक करने का निर्णय लिया गया है.उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों झारखंड कैबिनेट की बैठक में स्थानीय प्रमाण पत्र सीओ को भी जारी करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया था.