नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार को बेल दी, जेल से निकले

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस लीडर एक्स मिनिस्टर डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल दे दी. बेल के बाद शिव कुमार जेल से शाम को निकल गये. इससे पहले शिव कुमार ने ट्रायल कोर्ट में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी.ईडी ने कहा था कि अपराध की जड़ें गहरी हैं ऐसे में कांग्रेस नेता को बेल नहीं दी जानी चाहिए. ट्रायल कोर्ट ने शिवकुमार की बेल अरजी खारिज कर दी थी. इसके बाद शिवकुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने डीके की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. कांग्रेस प्रसिडेंट सोनिया गांधी ने बुधवार की सुबह तिहाड़ जेल जाकर डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी. सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचीं और लगभग आधे घंटे तक शिवकुमार से बात कीं.सोनिया गांधी शिवकुमार की खैरियत जानने के साथ-साथ उनके प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ गई थीं. कर्नाटक कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी का आरोप है. ईडी ने उनको तीन सितंबर को शविकुमार को अरेस्ट किया था. शिव कुमार को कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली पिछली सरकार को बनाने का श्रेय जाता है. ईडी ने सितंबर 2018 में डीके शिवकुमार, हनुमंथैया और कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.