छत्तीसगढ़: एक्स सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी 15 दिनों की ज्युडिशियल कस्टडी जेल भेजे गये, शपथपत्र में गलत जानकारी देने के आरोप

रायपुर: कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस असलम खान ने अमित को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर गोरखपुर गौरेजा जेल भेज दिया. अमित अब एडीजे कोर्ट पेंड्रा में अपील करेंगे. इससे पहले, पुलिस ने अमित जोगी को आज सुबह उनके आवास मारवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया था. अमित पर अपने चुनावी हलफनामे में जन्म स्थान, जन्म तिथि और जाति को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अमित ने कहा, “हम डरने वाले नहीं हैं. बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा. जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है, उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जायेगा.माननीय न्यायालय मेरे साथ है. भूपेश बघेल बदले की भावना से काम कर रहे हैं.” मरवाही के एक्स एमएलए अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में एफआइआर दर्ज किया गया था. वर्ष 2013 में मरवाही से बीजेपी की कैंडिडेट रहीं समीरा पैकरा ने केस दर्ज कराया था. आरोप है कि अमित जोगी ने शपथ पत्र में अपना जन्म स्थान और जाति गलत बताई थी. चुनाव हारने के बाद समीरा ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका भी दायर की थी. हाईकोर्ट ने भाजपा नेता समीरा की याचिका को खारिज किया था.समीरा पिछले फरवरी माह में गौरेला थाने में जोगी के खिलाफ केस दर्ज कराया.उन्होंने आरोप लगाया कि जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में बताया है. जबकि उनका जन्म वर्ष 1977 में टेक्सास, अमेरिका में हुआ है. एक्स सीएम अजीत जोगी का कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है. भूपेश बघेल ने जंगलराज कायम कर रखा है. अमित के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है. अगर भूपेश बघेल की पुलिस उस फैसले के खिलाफ जाकर अमित की गिरफ्तारी की है, तो ये कोर्ट की अवमानना है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे ही. देश में सबके के लिए कानून बराबर है. अगर गलतियां की हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, न की अपने आप को कानून की आड़ में बचायें.बिलासपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा समेत मरवाही के आदिवासियों ने सोमवार को अमित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.