UP: लव जिहाद के मामले में पहली सजा, नाबालिग से शादी की कोशिश करने वाले युवक को पांच साल की कैद

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने एस मुस्लिम युवक को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। युवक ने धर्म छिपाकर नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का किडनैप कर शादी की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में सजा का ये पहला मामला बताया जा रहा है। 

UP: लव जिहाद के मामले में पहली सजा, नाबालिग से शादी की कोशिश करने वाले युवक को पांच साल की कैद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने एस मुस्लिम युवक को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। युवक ने धर्म छिपाकर नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का किडनैप कर शादी की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में सजा का ये पहला मामला बताया जा रहा है। 
 अमरोहा हसनपुर कोतवाली एरिया में एक बिजनसमैन की हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है। मार्च 2021 में बिजनसमैन अपनी वाइफ और बच्चों के साथ नर्सरी पर था। संभल जिले के हयातनगर पुलिस स्टेशन एरिया के मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजाल बतौर ड्राइवर उनका कार चलाता था। इसी दौरान मोहम्मद अफजाल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई।
अफजाल ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को खुद का नाम अरमान कोहली बताया था। उसने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच मोबाइल पर बात और व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी। दो अप्रैल 2021 को अफजाल ने नर्सरी संचालक की बेटी का शादी करने के मकसद से किडनैप कर लिया था। लेकिन शादी से पहले ही किशोरी को अफजाल की हकीकत पता चल गई। मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दो दिन बाद दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया। किशोरी ने आरोपी पर धर्म बदलकर शादी करने का झांसा देने का आरोप लगाया।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को अरेस्ट कर चालान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डा.कपिला राघव की कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। कोर्ट में शुक्रवार को मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर अफजाल को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने शनिवार को दोषी अफजाल को पांच साल जेल की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर निदेशक अभियोजन हरेंद्र यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत हुई सजा का यूपी में यह पहला मामला है। इस बावत निदेशालय से भी जानकारी ली गई थी। इस कानून के तहत इससे पहले प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक सजा नहीं हुई है।