National Herald Case में सोनिया-राहुल को नोटिस, दिल्ली HC ने 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का दिया निर्देश 

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की प्रसिडेंट सोनिया गांधी और एक्स प्रसिडेंट राहुल गांधी समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी को 12 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 

National Herald Case में सोनिया-राहुल को नोटिस, दिल्ली HC ने 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का दिया निर्देश 

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की प्रसिडेंट सोनिया गांधी और एक्स प्रसिडेंट राहुल गांधी समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी को 12 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 
जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने याचिका पर सोनिया-राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी किया है। सभी को 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीनीयर कांग्रेस लीडर स्व. मोती लाल वोरा के खिलाफ कार्रवाई उनके निधन के बाद समाप्त हो गई है।बीजेपी राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने लोअर कोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज और सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी ने एडवोकेट सत्य सबरवाल के माध्यम से याचिका दायर कर अतिरिक्त दस्तावेज व सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने के लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त किया। जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का पमेंट किया गया था। यंग इंडियन कंपनी गांधी परिवार की होने की बात कही गई है। हालांकि, कंपनी ने कोर्ट में सभी आरोप खारिज किए हैं।

क्या है मामला

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मेंबर स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोर्ट  की कार्यवाही में देरी करने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई में कांग्रेस नेताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट में दायर आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह उचित प्रावधानों के तहत दायर नहीं किया है। यह पूरी तरह अस्पष्ट है। इसे जानबूझकर देरी करने के इरादे से दायर किया गया है। ऐसे में इसे कैंसिल किया जाना चाहिए। उधर, पिछली सुनवाई में अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के समक्ष सोनिया व राहुल के वकील ने कहा, मौजूदा अर्जी पूरी तरह से अस्पष्ट व केस में देरी करने वाली प्रकृति के होने के नाते खारिज की जानी चाहिए।