कर्नाटक: हिजाब की मांग करने वाली छात्राओं को झटका, चीफ जस्टिस बोले - मजहबी ड्रेस की जिद नहीं कर सकते

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कर्नाटक: हिजाब की मांग करने वाली छात्राओं को झटका, चीफ जस्टिस बोले - मजहबी ड्रेस की जिद नहीं कर सकते

खोले जाएं स्‍कूल- कालेज

बेंगलूरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर स्टेट गवर्नमेंट के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान गुरुवार को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्टूडेंट स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने इलाके में शांति बहाल करने के भी निर्देश दिये हैं।

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कोर्ट ने कई मुद्दे विचाराधीन रखे हैं। कोर्ट ने कहा कि कालेजों को फिर से खोलने का आदेश जारी किए जाएं। कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने बुधवार को सुनवाई के लिए तीन जजों की एक बेंच का गठन किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। उनके साथ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी ने आज मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के फैसले के खिलाफ कई दलीले दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कोर्ट में दलील दी कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में, यूनिफार्म से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वहीं, उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले के समय में भी यूनिफार्म का प्रावधान नहीं था।

 एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा पहले के दिनों में यूनिफार्म स्कूल से जुड़ी विष्य वस्तू थी। बहुत वक्त बीतने के बाद कालेजों के लिए यूनिफार्म आई है। उन्होंने कहा कि एक समान संहिता के उल्लंघन के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में, दंड बड़े पैमाने पर प्रबंधन के लिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि, फिलहाल वो इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि ‘क्या हेडस्कार्फ पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने कहा कि साथ ही वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हेडस्कार्फ पहनना धार्मिक अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है।