Jharkhand: झारखंड विधानसभा का मानसून सेशन एक अगस्त से, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दो और तीन अगस्त को अवकाश रहेगा। इस तरह इस मानसून सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गयी है।

रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दो और तीन अगस्त को अवकाश रहेगा। इस तरह इस मानसून सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गयी है।
यह भी पढ़ें: Bihar IPS Transfer : कटिहार एसपी वैभव शर्मा को हटाये गये, 12 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय…
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 11, 2025
1/2 pic.twitter.com/8YpdaKB3wD
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है। राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है। कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है।
सीओ के दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति
रांची के नामकुम की तत्कालीन सीओ कुमुदिनी टुडू (कोटि क्रमांक-35/20) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-26661 (HRMS), दिनांक-01.08.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति दी गयी। नामकुम स्थित नयाभुसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अभिनीति सिद्धार्थ को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी। जामताड़ा जिले के नाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी। जमशेदपुर के तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अरविन्द कुमार लाल (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०-1855/2022 में दिनांक-03.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी।
सभी पुलिस स्टेशन के लिए गाड़ियों की खरीदारी की स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के संचालन की स्वीकृति दी है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गयी। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए फोर व्हीलर व टू व्हीलर गाड़ियों की खरीदारी की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नयी खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए निर्गत संकल्प संख्या 1138 दिनांक 05.07.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। संस्था निबंधन अधिनियम-1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गयी। माधुरी खलखो को छात्रवृत्ति देने के लिए मरड. गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि और पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी है।
करमाटांड़ से जुराल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए राशि स्वीकृति
साहिबगंज के करमाटांड़ (मोहनपुर-करमाटांड RCD पथ पर) से जुराल (SH-18 पर) पथ (कुल लं0-12.706 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित) के लिए एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 4742/2022, मेनका महान्ती बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के क्रम में स्व० भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गयी।
शिव कुमार प्रसाद, स्वैछिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रु० 10,20,966/- (दस लाख बीस हजार नौ सौ छियासठ) मात्र भुगतान की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्था के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गयी।
दिनेश कुमार मिश्र, तत्तकालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग सम्प्रति- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय रु०-05,75,101 /- (पांच लाख पचहतर हजार एक सौ एक) मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी।
स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एम०जी०एम० अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रु० 44,83,670/- (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गयी।