झारखंड: निरसा एमएलए गुरुदास चटर्जी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दिया उमेश सिंह की रिहाई का आदेश
धनबाद में निरसा के एंमएलए गुरुदास चटर्जी हत्याकांड के दोषी उमेश सिंह को झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया। 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद उमेश की अर्जी तीन बार खारिज हुई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने स्वीकार किया।
- उम्र कैद की सजा काट रहा उमेश 25 वर्ष बाद आयेागा जेल से बाहर
धनबाद। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए निरसा के एमएलए गुरुदास चटर्जी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे उमेश सिंह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उमेश सिंह 27 अप्रैल 2000 से बंद हैं और लगभग 30 साल 7 माह (अवकाश के दिनों को छोड़कर) से सलाखों के पीछे जीवन गुजार रहे थे।
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हाईकोर्ट ने कहा—अब रिहाई में बाधा नहीं
सोमवार को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उमेश सिंह की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उसकी रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के सीनीयर एडवोकेट शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के एडवाइजरी बोर्ड ने अब तक तीन बार उमेश की रिहाई याचिका को खारिज किया था, जिसके खिलाफ उमेश ने 17 जून 2025 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अंततः रिहाई का आदेश दिया।
क्या था मामला?—14 अप्रैल 2000 की दोपहर की दर्दनाक कहानी
14 अप्रैल 2000 को निरसा के विधायक रहे गुरुदास चटर्जी धनबाद में एक बैठक से लौट रहे थे। बाइक अपूर्वा घोष चला रहे थे। देवली प्रीमियम हार्डकोक प्लांट के पास दोपहर 2:45 बजे गोली मारकर गुरुदास चटर्जी की हत्या कर दी गयी। प्राथमिकी में आरोप था कि दो लोगों—शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह—ने बाइक से पीछा किया और अचानक हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक, उमेश सिंह ने नजदीक से गोली मारकर गुरुदास चटर्जी की हत्या कर दी। आरोप यह भी था कि हत्या की साजिश शिव शंकर के पिता नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह व आदि ने रची थी।
फैसलों का सफर—फांसी से लेकर उम्रकैद और फिर रिहाई तक
20 नवंबर 2003: सेशन कोर्ट ने उमेश, शिव शंकर, नर्मदेश्वर और विजय सिंह को दोषी ठहराया।
छह मई 2005: हाईकोर्ट ने उमेश और शिव शंकर की उम्रकैद को फांसी में बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए सजा को फिर से उम्रकैद कर दिया।
2018: राज्य सरकार की एडवाइजरी बोर्ड शिव शंकर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।
अब, 2025 में, हाईकोर्ट ने उमेश सिंह को 25 साल बाद रिहाई का आदेश दे दिया।
वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी के पिता थे गुरुदास चटर्जी
निरसा के मौजूदा विधायक अरूप चटर्जी, दिवंगत गुरुदास चटर्जी के पुत्र हैं। इस फैसले ने एक बार फिर 25 साल पुराने इस राजनीतिक हत्याकांड को चर्चा में ला दिया है।






