Jharkhand : ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन, OBC का दर्जा, कैबिनेट की बैठक में 34 प्रोपोजल को मिली स्वीकृति

झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है।  ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत लाने और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।

Jharkhand : ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन, OBC का दर्जा, कैबिनेट की बैठक में 34 प्रोपोजल को मिली स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में 34 प्रोपोजल को स्वीकृति।

रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है।  ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत लाने और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।

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सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में 34 प्रोपोजल को स्वीकृति मिली है।   कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपये मिलेंगे। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 में लगभग 11,900 ट्रांसजेंडर थे। इकी संख्या इस समय लगभग 14,000 होगी।कैबिनेट बैठक में राज्य के 12 जिलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा छह साल के लिए थी। इसे सात साल के लिए कर दिया गया है। आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साइकिल खरीद का पैसा उनके खाते में डीबीटी से देने की स्वीकृति दी गयी।
होम सेकरटेरी की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी पुलिस पदक का चयन
कैबिनेट की बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिये जानेवाले पुलिस पदक के चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले चीफ सेकरटेरी की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करती थी। अब होम सेकरटेरी की की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी। कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए सरकार नेझारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया है।
नैक ग्रेडिंग पर ही मिलेगा अनुदान
राज्य के वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही अनुदान मिलेगा। इसमें छात्र संख्या और ग्रेडिंग को आधार बनाया है। अगर किसी छात्रों की संख्या 2001 सेअधिक है और नैक का ए ग्रेडिंग है, उसे 30 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। जबकि, सबसे न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 200 से 500 होने और ग्रेड सी होनेपर चार लाख रुपये अनुदान मिलेगा। निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बल को मिलनेवाले अनुदान में संशोधन किया गया है।
कैबिनेट की अन्य फैसले
स्वास्थ्य विभाग में निदेशक आयुष का भर्ती नियमावली को मंजूरी।
कांची सिंचाई योजना के लिए ईचागढ़ नहर के पुनर्स्थापन के लिए 63.56 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति।
रांची जिले के नगड़ी मुड़मा मौजा 1.49 एकड़ जमीन 10 करोड़ मेंएसबीआइ को दी जायेगी।
आशुलिपिक की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तों के बंधेज निर्वाचन में संशोधन। 
झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018 को संशोधित कर 2023 का गठन किया गया।
जल संसाधन में शोध सहायक कर्मियों के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति ।
झारखंड राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
डुमरी उपचुनाव के लिए 3.63 करोड़ रुपयेआकस्मिकता निधि सेअग्रिम लेनेको स्वीकृति ।
निदेशक औषधि जांच प्रयोगशाला नियमावली-2023 को स्वीकृति।
निदेशक औषधि झारखंड नियमावली-2023 को स्वीकृति।
वाणिज्य कर विभाग के दैनिक कर्मी सोमरा टोप्पो की सेवा नियमित होगी।
झारखंड पंचायत सचिव नियमावली-2014 में संशोधन ।
झारखंड किशोर न्याय नियमावली-2003 के तहत रांची एवं पूर्वी सिंहभूम में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन कोस्वीकृति।
झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज के 28 न्यायिक पदाधिकारियों को जिला जज में स्वीकृति।
डीएमएफटी में प्राप्त राशि से खनिज क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (गोविंदपुर निरसा साउथ जोन) के लिए तीन अरब 25
करोड़ 15 लाख के पुनरीक्षित प्रशासनिक राशि को स्वीकृति, यह 2017-18 की योजना है।
डीएमफटी मद मेंप्राप्त राशि सेगोविंदपुर -निरसा नॉर्थजोन एवं आसन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छह अरब 16 करोड़ 93 लाख 32हजार की प्रशासनिक स्वीकृति।
पेयजल एवं स्वच्छता के हजारीबाग प्रमंडल बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 27 करोड़ 61 लाख 85 हजार 475 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।