झारखंड: लालू यादव की बेल पर अब 27 नवंबर को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई, दीवाली और छठ जेल में ही मनेगी

बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद यादव की बेल पिटीशन पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय लिया गया है। ऐसे में इस बार भी लालू प्रसाद की दीवाली और छठ जेल में ही मनेगी।

झारखंड: लालू यादव की बेल पर अब 27 नवंबर को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई, दीवाली और छठ जेल में ही मनेगी
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)।
  • सीबीआइ ने चला बड़ा दांव, दो वीक का समय मांगा

पटना। बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद यादव की बेल पिटीशन पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय लिया गया है। ऐसे में इस बार भी लालू प्रसाद की दीवाली और छठ जेल में ही मनेगी।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें 16 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में एडमिट कराया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार मामले में उनकी बेल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लालू का पक्ष रखा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में दलील दी गई कि लालू ने इस मामले में सुनाई गई कुल सजा 7 साल की आधी अवधि से अधिक समय जेल में काटी है। ऐसे में उनकी जमानत मंजूर कर ली जाय। कहा गया कि लालू ने अबतक 42 माह 26 दिन जेल में काटे हैं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें बेल दिया जाना चाहिए।

सीबीआइ ने लालू की आधी सजा पूरी होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनका कहना गलत है कि इन्होंने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली है। सीबीआइ ने सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। सीबीआइ सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा चाईबासा वाले मामले में भी उठा चुकी है। लेकिन कोर्ट ने इसको दरकिनार करते हुए लालू को इसमें बेल प्रदान की है। इस पर लालू के एडवोकेट ने कहा कि सीबीआइ अनावश्यक रूप से लालू के मामले में देरी करना चाहती है। लेकिन सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने सीबीआइ को 23 नवंबर तक हर हाल में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है।

रिम्स की ओर से लालू की हेल्थ पर रिपोर्ट दाखिल

रिम्स मैनेजमेंट की ओर से लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। वहीं, जेल आइजी की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं होने की वजह से इस मामले की भी सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन से लालू की बीमारी की रिपोर्ट और जेल आइजी से लालू के जेल में रहने के दौरान मिलने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी।