झारखंड: पेयजल एवं स्वच्छता मिनिस्टर मिथलेश ठाकुर को अयोग्य ठहराने का नोटिस भेज सकता है चुनाव आयोग

भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन मामले में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर को नोटिस भेज सकता है। सोर्सेज का कहना है कि गढ़वा के डीसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।अब अगली कड़ी में आयोग मिनिस्टर को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।

झारखंड: पेयजल एवं स्वच्छता मिनिस्टर मिथलेश ठाकुर को अयोग्य ठहराने का नोटिस भेज सकता है चुनाव आयोग
  • चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में ब्योरा छुपाने के आरोप 
  • गढ़वा डीसी की ओर से दी गई रिपोर्ट को आयोग ने खारिज किया

रांची। भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन मामले में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर को नोटिस भेज सकता है। सोर्सेज का कहना है कि गढ़वा के डीसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।अब अगली कड़ी में आयोग मिनिस्टर को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।

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मिनिस्टर मिथलेश ठाकुर के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि उनके द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन फार्म में दिये गये ब्योरे के अनुसार वे मेसर्स सत्यम बिल्डर्स, पश्चिमी सिंहभूम के पार्टनर हैं। यह कंपनी गवर्नमेंट कंट्रेक्ट लेने का काम करती है। मिथिलेश ठाकुर की कंपनी सत्यम बिल्डर्स द्वारा गवर्नमेंट के साथ की गई कई टेंडर विधानसभा निर्वाचन 2019 के दौरान अस्तित्व में थी।आयोग ने इसपर डीसी से रिपोर्ट मांगी थी।
वहीं मिनिस्टर मिथलेश ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जानकारियां भरी थीं। उसे लेकर शपथ पत्र भी दाखिल किया था।बीजेपी के गोड्डा एमपी निशिकांत दूबे से ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने मिनिस्टर को नोटिस भेजने की बात कही थी। कहा था कि आयोग इस मामले में गढ़वा के डीसी के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में उन्होंने मिनिस्टर क्लीन चिट दे दी थी।