Jharkhand Cabinet Meeting : हर्ट पेसेंट का इलाज करायेगी गवर्नमेंट, MLA फंड हुए पांच करोड़, 29 प्रोपोजल पर मुहर

झारखंड गवर्नमेंट स्टेट के हर्ट पेसेंट का फ्री इलाज करायेगी। इसके लिए पीएमएसआरएफ (प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन) के साथ MOU करने के प्रोपोजल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रोपोजल की स्वीकृति दी गयी। 

Jharkhand Cabinet Meeting : हर्ट पेसेंट का  इलाज करायेगी गवर्नमेंट, MLA फंड हुए पांच करोड़, 29 प्रोपोजल पर मुहर
  • मनरेगाकर्मियों का बढ़ा मानदेय 

रांची। झारखंड गवर्नमेंट स्टेट के हर्ट पेसेंट का फ्री इलाज करायेगी। इसके लिए पीएमएसआरएफ (प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन) के साथ MOU करने के प्रोपोजल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रोपोजल की स्वीकृति दी गयी। 

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झारखंड कैबनेट ने विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष चार करोड़ रुपयेए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने,  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कंट्रेक्टर पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों के मासिक मानदेय में वृद्धि व  झारखंड में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को स्वीकृति दी गई है। 
पीएमआरएसएफ सके माध्यम से हृदय रोगों से ग्रसित आम जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये। इसमें स्क्रीनिंग से लेकर आपरेशन तक शामिल है।

एमओयू के तहत पीएमएसआरएफ फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगायेगा। इसके आयोजन में राज्य सरकार के द्वारा हॉस्पिटलअथवा मेडिकल कालेज का कैंपस उपलब्ध कराया जायेगा। इसके बाद जरूरतमंद लोगों के आपरेशन पर निर्णय लिया जायेगा। इन्हें राजकोट एवं अहमदाबाद के चिह्नित हॉस्पिटल में रेफर किया जायेगा। ऐसे पेसेंट एव उसके साथ एक अटेंडेट को आने-जाने के लिए राज्य सरकार एकमुश्त दस हजार रुपये देगी। एमओयू के अनुसार फाउंडेशन मरीजों से प्री एवं पोस्ट मेडिकल डायग्नोसिसं, जांच, इलाज, दवाओं, आइसीयू एवं इम्प्लांट आदि के लिए कोई राशि नहीं लेगा। एग्रीमेंट के तहत फाउंडेशन द्वारा तीन माह से 18 वर्ष के 500 बच्चों का आपरेशन श्रीसाईं हर्ट हॉस्पिटल में कराया जायेगा।  18 वर्ष से अधिक के पांच सौ पेसेंट का इलाज कराया जायेगा।
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के मानदेय में एकमुश्त 12 परसेंट की बढ़ोतरी की जायेगी। सहायक अभियंता के मानदेय में सात परसेंट और कनीय अभियंता के मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ग्राम रोजगार सेवक के मादेय में 20 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। अकाउंटेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट का मानदेय 4300 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।  
प्रेझा फाउंडेशन संचालित करेगा आठ पालिटेक्निक कालेज 
कैबिनेट ने आठ नये पालिटेक्निक कालेज के संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया है। प्रेझा फाउंडेशन का चयन मनोनयन के आधार पर हुआ है। ये कालेज खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू में बनकर तैयार हैं।
एमएलए फंड को बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया

चालू वित्तीय वर्ष से विधायक फंड की राशि को चार करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। डा. संगीता कुमारी, तत्कालीन विशेषज्ञ महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, डुमरी और डा. आशुतोष (एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज) को लगातार अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से डिसमिस करने का निर्णय लिया गया है। एमजीएम, साकची जमशेदपुर के 500 शय्या वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु उपशीर्ष- B3-आई०सी०डी०एस० कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन राज्य मद में कुल 46 करोड़ 80 लाख रुपये का अग्रिम झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि (ICF) से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना प्रारंभ करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मनोनयन तथा चिकित्सा संस्थान एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के साथ किये जाने वाले MOU प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है।
सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति
मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना ”नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना/ National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रु. 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) के व्यय की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखंड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र दिनांक 29.07.2022 से 05.08.2022 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल-जयनगर, मौजा-रेभनाडीह में कुल रकबा-0.672 एकड़ किस्म-परती कदीम भूमि कुल देय राशि रु. 27,18,181/- (सताईस लाख अठारह हजार एक सौ इक्यासी) मात्र) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) को रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा Special Leave to Appeal No.(S) 19756ध/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत नोटिफिकेशन संख्या-914, दिनांक 09.05.2022 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। विभागीय संलेख ज्ञापांक 918, दिनांक 10.05.2022 में निहित प्रस्ताव एवं तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-927, दिनांक 11.05.2022 द्वारा संसूचित पंचायत निर्वाचन, 2022 के दौरान चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दर के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वीकृति

झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15, दिनांक 18.01.2022 में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि रु. 61,35,310/- (एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) मात्र पर ई.सी.एल.चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ईसीएल (एस.पी.माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई। श्रम, नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड नियोजन सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
स्टेट में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत " महागामा (केचुआ चौक)- दिघी पथ (कुल लंबाई-11.597 कि.मी.) का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 71 करोड़ 73 लाख 34 हजार 600 रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जामताड़ा जिले के कुण्डहित प्रखण्ड में ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०वी०) एवं 132 के०वी० जामताड़ा-मधुपुर संचरण लाईन के अधिष्ठापन हेतु रु० 84,12,66,126.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।