झारखंड: सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मंत्री जगरनाथ को बड़ी राहत, गबन मामले में लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

झारखंड के एजुकेशन  मिनिस्टर जगरनाथ महतो को गबन के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से  बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर 12 नवंबर 21 को सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता डेगलाल महतो को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। 

झारखंड: सुप्रीम कोर्ट से  शिक्षा मंत्री जगरनाथ को बड़ी राहत, गबन मामले में लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

रांची। झारखंड के एजुकेशन  मिनिस्टर जगरनाथ महतो को गबन के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से  बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर 12 नवंबर 21 को सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता डेगलाल महतो को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। 

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मिनिस्टर जगन्नाथ की ओर से मंगलवार को सीनीयर एडवोकेट बबलू पांडे ने फस्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्वेता कुमारी की कोर्ट में आवेदन दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ऐस में अब इस पर आगे की कार्रवाई न की जाए ।
27 लाख जमा करने की शर्त पर मिली थी बेल
झारखंड हाई कोर्ट ने जगरनाथ महतो को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर बेल पर मुक्त करने का आदेश दिया था। इसके आलोक में मिनिस्टर की ओर से लोअर कोर्ट में रुपया जमा करने की अनुमति दिए जाने का आवेदन भी दाखिल किया गया था। दूसरी ओर मिनिस्टर ने दो अगस्त 20 21 को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
मिनिस्टर को हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
मिनिस्टर जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने लोअर कोर्ट द्वारा 27 जून 19 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। पूरे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार किया था। रिट याचिका दो अगस्त 2021 को खारिज कर दी थी।