Jharkhand : माइनिंग लीज मामला में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत,हाई कोर्ट ने खारिज की PIL

झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट और उनके पारिवारिक सदस्यों को माइनिंग लीज दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

Jharkhand : माइनिंग लीज मामला में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत,हाई कोर्ट ने खारिज की PIL
हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)।

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट और उनके पारिवारिक सदस्यों को माइनिंग लीज दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

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चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार (27 दिसंबर) को सीअपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका सुनने के लायक नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के चीफ जस्टिस का आज आखिरी कार्य दिवस है। वह गुरुवार (28 दिसंबर) को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले उन्होंने इस मामले का निष्पादन कर दिया। किसी भी जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में ही होती है।  ज्ञात हो कि अगर चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना फैसला आज नहीं सुनाया होता, तो इस मामले की किसी और कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए लिस्ट करना पड़ता।
सुनील महतो नेदायर की थी PIL
हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई पहले ही हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपने आखिरी कार्यदिवस पर चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। 

माइंस मिनिस्टर रहते हुए किया था लीज का आवंटन
 सुनील कुमार महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीएम हेमंत सोरेन को माइंस मिनिस्टर रहते हुए लीज आवंटन और उनके परिवार वालों को जमीन आवंटन की जांच की मांग की गई थी। हालांकि, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने नाम से स्टोन माइंस लीज को सरेंडर कर दिया था। आरटीआई कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के वकील सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि माइंस मिनिस्टर रहते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने अपने खुद के वाइफ कल्‍पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के नाम लीज आवंटन करने का आरोप लगाया था। इस याचिका में सीएम के नाम स्टोन माइंस लीज आवंटन, वाइफ कल्‍पना सोरेन की कंपनी सोहराय लाइव स्‍टॉक को नियमों के परे जाकर सरकारी जमीन आवंटित करने और साली सरला मुर्मू को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दिलाने का आरोप लगाया गया है।