Jharkhand: हाईकोर्ट में आर्मी की याचिका खारिज, जिमखाना क्लब के पास न्यूक्लियस मॉल बनने का रास्ता साफ

राजधानी रांची में जिमखाना क्लब के पास न्यूक्लियस मॉल बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आर्मी की याचिका खारिज कर दी है।

Jharkhand: हाईकोर्ट में आर्मी की याचिका खारिज, जिमखाना क्लब के पास न्यूक्लियस मॉल बनने का रास्ता साफ

रांची। राजधानी रांची में जिमखाना क्लब के पास न्यूक्लियस मॉल बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आर्मी की याचिका खारिज कर दी है।

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जिमखाना क्लब की जमीन पर न्यूक्लियस मॉल को लेकर यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने प्रार्थी आर्मी के अफसरों की याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। प्रतिवादी चैलिश रियल स्टेट की ओर से सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार एवं अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने पैरवी की।

मामले में आर्मी की अफसरों की ओर से कहा गया था कि जिमखाना की जमीन पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है। यह आर्मी की जमीन के बगल में है। वहीं खेलगांव में आर्णी की जमीन के निकट एनसीसी अर्बन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुमंजिला इमारत बनाया जा रहा है। नियम के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेना की जमीन से 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य होना चाहिए था। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि आर्मी की ओर से जिस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है वह वर्ष 2022 का है, जो इसमें अप्लाई नहीं होता है। वर्ष 2016 का गाइडलाइन इसमें अप्लाई होता है, जिसमें कहा गया है कि आर्मी की जमीन से 10 मीटर की दूरी पर किसी बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो सकता है। जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है वह आर्णी की जमीन से 45 मीटर से ज्यादा दूरी पर है।