Jharkhand : कैबिनेट बैठक में 29 प्रोपोजल को मंजूरी, आठ लाख परिवारों को घर देगी हेमंत गवर्नमेंट

झारखंड कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें अबुआ आवास योजना जिसके तहत अगले तीन सालों में वंचित बिरादरी के आठ लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

Jharkhand : कैबिनेट बैठक में 29 प्रोपोजल को मंजूरी, आठ लाख परिवारों को घर देगी हेमंत गवर्नमेंट
  • विधानसभा नियुक्तियों में गड़बड़ी पर जांच प्रतिवेदन सीधे सरकार को सौंपेगा आयोग
  • भारत बंद के दौरान 2018 में लालपुर में चार छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला

रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें अबुआ आवास योजना जिसके तहत अगले तीन सालों में वंचित बिरादरी के आठ लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

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 कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की।  केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिये जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।इस योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, 2024-25 में 3.5 लाख एवं 2025-26 में 2.50 लाख पक्का आवास का निर्माण किया जायेगा। 16,320 करोड़ रुपये की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रविधान किया गया है।योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी (समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा।
जिनको मिलेगा लाभ
योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि के माध्यम से आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।
अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को घर
झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत आठ लाख गरीब बेघरों को पक्का आवास देगी। इसके तहत तीन कमरों का पक्का मकान मिलेगा। इसे लेकर राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।इस योजना का लाभ वैसे परिवार ले सकेंगे जिन्हें राज्य अथवा केंद्र द्वारा संचालित आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।इस योजना के तहत पहले साल दो लाख, दूसरे साल साढ़े तीन लाख और तीसरे साल ढाई लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम गाड़ी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्राम गाड़ी योजना के विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अनुमानित तौर पर हर माह लगभग दो लाख लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नये रूट निर्धारित किये गये हैं जिनकी लंबाई 125 किमी तक होगी।
पांच साल के लिए रोड टैक्स में छूट का प्रावधान
ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य 250 वाहनों का परिचालन होगा और इन वाहनों के संचालन पर पांच सालों तक कोई रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परमिट का उल्लंघन करने अथवा परमिट सरेंडर करने की स्थिति में वाहन संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। रूट का निर्धारण जिलास्तर पर किया जाएगा। वाहनों की बैठान क्षमता के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता देने की दर का निर्धारण किया है।
देय वित्तीय सहायता 
33 से 42 सीट तक- 18 रुपये प्रति किलोमीटर
25 से 32 सीट तक- 14.50 रुपये प्रति किलोमीटर
13 से 24 सीट तक- 10.50 रुपये प्रति किलोमीटर
सात से 12 सीट तक- 7.50 रुपये प्रति किलोमीटर
रोटी, कपड़ा के बाद अब देंगे: हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय कैपस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार के हर कैबिनेट बैठक का फैसला ऐतिहासिक होता है। हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। जिन वंचित और गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा था, अब राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास देगी। ये आवास प्रधानमंत्री आवास से बड़े होंगे और ज्यादा लागत से बनेंगे। सीएम ने कहा किझारखंड गरीब राज्य है और यहां गरीबों की संख्या अधिक है। बहुत से लोग दो वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार रोटी और कपड़ा भी दे रही है और अब मकान बनाकर भी देगी। करीब 16 हजार करोड़ की लागत से अबुआ आवास योजना शुरू होगी।
JPSC को लेकर बहुत जल्द फैसला होगा'
हेमंत सोरेन ने अमर बाउरी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कहा कि बीजेपी सब जानती थी। ये फैसला अंतिम समय में लिया गया है। खाली संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। अब नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभायेंगे।उन्होंने कहा कि जेपीएससी को लेकर भी बहुत जल्द फैसला होगा। लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। विपक्ष आज भी रोज सरकार बनाती है। बीजेपी के नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप 'ख' एवं 'ग' तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2023 की स्वीकृति ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 एवं अनुवर्ती संशोधन द्वारा प्रवृत “झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021" "सहपठित अधिसूचना संख्या - 3070, दिनांक-28. 07.2022 को संशोधन करते हुए "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रवृत्त करने की स्वीकृति ।
पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने की स्वीकृति।
व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act, 1961 ) के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीकृत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices/ Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति ।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन "झारखंड अवर मत्स्य सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति ।
2.04.2018 को राष्ट्रीय स्तर SC & ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरूद्ध किये भारत बंद के दौरान संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरूली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरूद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018 की वापसी की स्वीकृति।
वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने की स्वीकृति ।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थान यथा; HUDCO REC एवं NCDC से उच्च ब्याज दर पर लिये गये ऋणों का समय से पूर्व भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति ।
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत प्रखण्ड साधन सेवी (बी०आर०पी०) एवं संकुल साधनसेवी (सी०आर०पी०) के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति।
 Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य, पूर्व में किये गए एकरारनामों का अगले तीन (03) वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा के प्रारूप पर स्वीकृति।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहियाओं के बकाया/लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राशि रू० 11024.91 लाख (एक अरब दस करोड़ चौबीस लाख इक्यानबे हजार) मात्र की स्वीकृति।
झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए गठित नियमावली 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी।
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की स्वीकृति।
राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प संख्या-3078, दिनांक 27.11.2020 में संशोधन एवं योजना अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय से जनवितरण प्रणाली दुकान तक वस्त्रों के परिवहन हेतु प्रति वस्त्र रूपये 2.00 (रूपये दो मात्र) दर की स्वीकृति ।
झारखंड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 तथा संगत संशोधित नियमावली, 2021 को संशोधित करते हुए "झारखण्ड राज्य वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023" गठित किये जाने की स्वीकृति।
केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में पदों के संविभाजन की स्वीकृति।
झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2023-2024 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुँचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,65,30,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति।
विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति की स्वीकृति।

झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति।
पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत "सुन्दरपहाड़ी (NH-333A)- चंदना- दामा -जमकुदार- अगियामोड़ पथ (कुल लम्बाई 24.440 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वनरोपण सहित) कार्य" हेतु रू० 80, 81, 65, 600/- (अस्सी करोड़ एक्यासी लाख पैंसठ हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप अबुआ आवास योजना (AAY) की स्वीकृति।
केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना" के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से केन्द्रांश में रूपये 96.65 करोड़ (रूपये छियानवे करोड़ पैंसठ लाख मात्र) का अतिरिक्त बजट उपबंध की स्वीकृति दी।
साहेबगंज जिलान्तर्गत "भोगनाडीह ( बरहेट-ललमटिया पथ पर ) - मालभिठा - लखीपुर (जोजोदारी - मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लंबाई-8.875 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 33,92,10,700/- (तैंतीस करोड़ बानवे लाख दस हजार सात सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति।
गोड्डा जिलान्तर्गत “घटियारी (टेसोबथान-महादेव बथान पथ पर ) - रतनपुर - राजपोखर (सुंदर डैम) पथ (कुल लंबाई-11.720 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 55,77,24,000/- (पचपन करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
गोड्डा जिलान्तर्गत "मोहनपुर (NH-113 पर) से करमाटाँड पथ भाया सिन्नी - ईमलीटांड पथ (कुल लंबाई- 20.64 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन, यूटिलिटी शिपटिंग सहित)" हेतु रू0 67,94,33,000/- (सड़सठ करोड़ चौरानबे लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
सरायकेला-खरसांवा जिलान्तर्गत "हदिभंगा पर) - डुडंग-बसभन - डुमरा - मनोहरपुर-महताबेड़ा - हुडु – कुनामरचा - जंगलावात - पथ हातनडा- कालाझोड़ तक पथ (लंबाई- 18.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)" हेतु रू0 53,20,06,600/- (तिरपन करोड़ बीस लाख छः हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति।