धनबाद: रोड व  रेल मार्ग से अन्य जिलों एवं स्टेट से आने वालों के लिए, एनएच-2, चिरकुंडा चेक पोस्ट व रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना जांच

चिरकुंडा चेकपोस्ट एवं एनएच-2 चेक पोस्ट पर 13 अक्तूबर से सुबह 7:00 बजे से लेकर रात के 10:00 बजे तक कोरोना जांच की जायेगी। साथ ही धनबाद रेलवे स्टेशन पर तीन पाली में चौबीसों घंटे कोरोना जांच की जायेगी।

धनबाद: रोड व  रेल मार्ग से अन्य जिलों एवं स्टेट से आने वालों के लिए, एनएच-2, चिरकुंडा चेक पोस्ट व रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना जांच
  • एनएच-2 एवं चिरकुंडा चेक पोस्ट पर सुबह 7:00 से रात के 10:00 बजे तक की जाएगी जांच* 
  • रेलवे स्टेशन पर तीन पाली में चौबीसों घंटे होगी कोरोना जांच
  • कोविड हॉस्पीटलों का बायोमेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का आदेश 

धनबाद। चिरकुंडा चेकपोस्ट एवं एनएच-2 चेक पोस्ट पर 13 अक्तूबर से सुबह 7:00 बजे से लेकर रात के 10:00 बजे तक कोरोना जांच की जायेगी। साथ ही धनबाद रेलवे स्टेशन पर तीन पाली में चौबीसों घंटे कोरोना जांच की जायेगी।इस संबंध में डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने बताया कि आने वाला समय त्योहारों का है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि पड़ोसी जिला एवं अन्य राज्यों से लोगों के धनबाद जिले में आवागमन में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से रेलवे के आवागमन के कारण धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी लोगों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार एवं झारखंड सरकार ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर तथा कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए दुर्गा पूजा एवं त्योहारों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसलिए 13 अक्टूबर से दोनों चेक पोस्ट पर सुबह 7:00 बजे से रात के 10:00 बजे तक जिले में सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की जांच की जायेगी। साथ ही रेल मार्ग से आने वाले लोगों के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर तीन पाली में चौबीसों घंटे कोरोना जांच की जायेगी।

कोविड हॉस्पीटलों का बायोमेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का आदेश 

डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने विभिन्न कोविड-19 अस्पताल से बायो मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए चयनित एजेंसी मैसर्स बॉयो-जेनेटिक लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करते हुए डिस्पोज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।इस संबंध में डीसी ने बताया कि विभिन्न कोविड-19 अस्पताल एवं नियमित जांच केंद्रों में बायो मेडिकल वेस्ट को सरकार के निर्देश के आलोक में डिस्पोज नहीं करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही समय पर बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट नहीं करने के कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने का भी खतरा उत्पन्न रहता है।इसलिए इसके लिए चयनित एजेंसी मैसर्स बॉयो-जेनेटिक लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को पीएमसीएच कैथ लैब, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली, सदर अस्पताल, एसएसएलएनटी अस्पताल, निरसा पॉलिटेक्निक, जामाडोबा अस्पताल, धनबाद रेलवे स्टेशन, एनएच-2 एवं चिरकुंडा चेकपोस्ट सहित बाघमारा, गोविंदपुर, निरसा, तोपचांची, बलियापुर एवं टुंडी सीएचसी से पीपीई किट, फेस शिल्ड, मास्क व अन्य बायो मेडिकल वेस्ट को एसओपी का पालन करते हुए नष्ट करने का आदेश दिया है।