धनबाद: जज उत्तम आनंद मर्डर केस के आरोपी लखन व राहुल वर्मा से CBI फिर करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी अनुमति

धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई के स्पेशल टीम ने गुरुवार को दोनों आरोपियों से फिर पूछताछ करने की धनबाद सीबीआइ की स्टेट कोर्ट से अनुमति मांगी। केस से नये आइओ एसपी विजय कुमार ने सीबीआई के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से पूछताछ की दो दिनों की इजाजत मांगी। 

धनबाद: जज उत्तम आनंद मर्डर केस के आरोपी लखन व राहुल वर्मा से CBI फिर करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी अनुमति

धनबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई के स्पेशल टीम ने गुरुवार को दोनों आरोपियों से फिर पूछताछ करने की धनबाद सीबीआइ की स्टेट कोर्ट से अनुमति मांगी। केस से नये आइओ एसपी विजय कुमार ने सीबीआई के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से पूछताछ की दो दिनों की इजाजत मांगी। 

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सीबीआई ने कोर्ट को दिये गये आवेदन में कहा है कि दोनों आरोपियों के अस्वस्थ रहने के कारण पिछले दिनों उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी थी। सीबीआई ने कहा है कि इस मर्डर केस में गहरी साजिश है। पूछताछ में कुछ नये तथ्य सामने आ सकते हैं।
चार और पांच फरवरी जेल के अंदर होगी पूछताछ

सीबीआई की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चार एवं पांच फरवरी को धनबाद जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है। दोनों एक्युज्ड धनबाद जेल में ही बंद हैं। सीबीआई की अर्जी पर 27 जनवरी को कोर्ट ने 29 जनवरी से 31 जनवरी तक जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी थी। कोर्ट ने दो फरवरी को दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने मर्डर व साक्ष्य छुपाने का आरोप तय किया था और सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया था। इसके पूर्व सीबीआई के स्पेशल सेल ने 27 नवंबर 21 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत में आवेदन देकर दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 27 नवंबर से तीन दिसंबर तक जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ की अनुमति सीबीआई को दी थी ।

सीबीआई करा चुकी है नार्को टेस्ट
सीबीआई 16 अगस्त 2021 को दोनों आरोपितों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर गुजरात लेकर गई थी। सीबीआई ने चार सितंबर 2021 को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया था। फिर सीबीआई की अरजी पर कोर्ट ने दो दिसंबर 21 को सीबीआई को कुल 23 दिन छह दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक नार्को व अन्य टेस्ट की इजाजत दी थी। उल्लेखनीय है कि टेस्ट के बाद भी सीबीआई को इस मामले में कुछ विशेष हाथ नहीं लगी थी।

सिंफर कैंपस में हुई थी टेस्टिंग

मामले की जांच कर रहे सीबीआई की स्पेशल सेल ने नारको ब्रेन मैपिंग व अन्य टेस्ट के लिए गुजरात ले जाने से पूर्व नौएवं 10 अगस्त 2021 को सिंफर के गेस्ट हाऊस सत्कार में राहुल और लखन का लाई डिटेक्टर टेस्ट ,ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन व अन्य टेस्ट किया था। वहीं सीबीआई इस मामले में तीन बार पूछताछ कर चुकी है।