कोल बिजनसमैन संजय सिंह मर्डर केस: एक्स PM के नाती का सफाई बयान दर्ज, कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष हूं

कोयला राजधानी धनबाद के चर्चित कोल बिजनसमैन संजय सिंह की मर्डर मामले में 26 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपित एक्स एमपी चंद्रशेखर सिंह के नाती व बलिया के MLC पप्पू सिंह उर्फ रविशंकर सिंह का सफाई बयान दर्ज किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट में सफाई बयान देते हुए पप्पू सिंह ने कहा कि हुजूर मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। 

कोल बिजनसमैन संजय सिंह मर्डर केस: एक्स PM के नाती का सफाई बयान दर्ज, कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष हूं
  • कोर्ट में कहा-झूठा फंसाया गया

धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के चर्चित कोल बिजनसमैन संजय सिंह की मर्डर मामले में 26 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपित एक्स एमपी चंद्रशेखर सिंह के नाती व बलिया के MLC पप्पू सिंह उर्फ रविशंकर सिंह का सफाई बयान दर्ज किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट में सफाई बयान देते हुए पप्पू सिंह ने कहा कि हुजूर मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। 

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कोर्ट ने पप्पू सिंह से कुल दो सवाल पूछे। बचाव पक्ष की ओर से सीनीयर एडवोकेट जयाकुमार ने दलील पेश की। इस मामले में पिछले सात नवंबर को कोर्ट ने आरोपित पप्पू सिंह को सशरीर हाजिर होने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। कोर्ट इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। 23 जनवरी 2019 को पप्पू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने कोल बिजनसमैन संजय सिंह की मर्डर मामले में आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान मात्र तीन गवाह पुष्पा सिंह, कृष्णा सिंह व केस के आइओअशोक कुमार सिंह ने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया था। पुष्पा सिंह व कृष्णा सिंह ने इस मामले में पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई है।
एसपी आवास के सामने 1996 में गोली मारकर की गई थी संजय सिंह की मर्डर
धनबाद में एसपी आवास के सामने 26 मई 1996 को संजय सिंह की गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी। मामले में कृष्णा सिंह के फर्द बयान पर सुरेश सिंह एवं पप्पू सिंह के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। जांच के क्रम में सीआइडी ने सुरेश सिंह व पप्पू सिंह को क्लीनचीट दी थी एवं रामधीर सिंह समेत अन्य पर चार्जशीट दायर किया था, लेकिन स्थादनीय पुलिस ने सुरेश सिंह को इस मामले में आरोपित बनाया था। मालूम हो कि रामधीर सिंह इस मामले में 22 मार्च 2018 को बरी किये जा चुके हैं।