Bihar : मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपित विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका एमपी/एमएलए अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पढ़ें पूरी खबर।

Bihar :  मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
अनंत सिंह (फाइल फोटो)।

पटना। बिहार के मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपित और वर्तमान में जेल में बंद विधायक अनंत सिंह को गुरुवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

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जमानत याचिका पर बहस, लेकिन राहत नहीं

आरोपित अनंत सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार पर्याप्त नहीं हैं और अनंत सिंह को मामले में राहत मिलनी चाहिए।लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जमानत देने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी मौत

यह हत्या 30 अक्टूबर की शाम, बसावनचक गांव में हुई थी। दुलारचंद यादव उस समय मोकामा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

 मृतक के पौत्र की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

हत्या के बाद मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने घोसवरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई। मामला कांड संख्या 110/2025 के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें ये धाराएं लगाई गईं— BNS धारा 103 (1) – हत्या, BNS धारा 3(5) आर्म्स एक्ट धारा 27।

तीन आरोपित गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया और अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

राजनीतिक हलकों में हलचल

अनंत सिंह की जमानत खारिज होने से मोकामा और पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। यह मामला चुनावी माहौल में और भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि घटना सीधे तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी।