Bihar Election 2025: 6 और 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को रिजल्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का एलान हो गया है। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे —पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किये जायेंगे।
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#WATCH मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी।" pic.twitter.com/FUwzAD9iQT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव को “मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस” कहा। उन्होंने कहा कि आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और फर्जी खबरों व दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जायोगी।चुनाव आयोग ने बताया कि 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई सरकार का गठन होना आवश्यक है। आयोग ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूची, और ईवीएम की तैयारी पूरी कर ली है।
जानें किस दिन आपके क्षेत्र में होगा वोटिगं
फस्ट फेज में छह नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग
पहले चरण में मध्य और उत्तरी बिहार के महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इनमें पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर (एससी), मधेपुरा, सोनबर्षा (एससी), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर अस्थान (एससी), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट,औराई, मीनापुर, बोचहां (एससी), सकरा (अनुसूचित जाति, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांति, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोटे, भोरे (एससी), हथुआ, सिवान,जीरादेई, दरौली (एससी), रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी,महराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा,छपरा, गरखा (एससी),अमनौर, परसा,सोनपुर, हाजीपुर लालगंज, वैशाली, महुआ, राजा पाकर (एससी), राघोपुर, महनार, पातेपुर (एससी), कल्याणपुर (एससी), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर रोसेरा (एससी), हसनपुर, चेरिया-बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगुसराय, बखरी (एससी),अलौली (एससी), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर (एससी), इस्लामपुर, हिल्सा, नालन्दा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (एससी), मसौढ़ी (एससी),पालीगंज, बिक्रम, सन्देश, बरहरा,आरा,अगिआंव (एससी), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर (एससी) विधानसभा सीट।
सेकेंडे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग
दूसरे चरण में मुख्य रूप से सीमांचल, मिथिलांचल और मगध-शाहाबाद क्षेत्रों की शेष सीटें शामिल हैं। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, औरंगाबाद और रोहतास जैसे लगभग 20 जिले शामिल हैं। जातीय और अल्पसंख्यक समीकरणों के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले इन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की किस्मत दांव पर होगी। इनमें ये सीटें शामिल हैं- वाल्मिकी नगर, रामनगर (एससी), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि (एससी), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा (एससी), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर (एससी), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (एससी), छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (एससी), फोर्बेस्गंज,अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन,अमौर, बैसी, कसबा, बनमनखी (अ.जा.), रुपौली, धमदाहा,पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (एसटी), बरारी,कोरहा (एससी), बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अनुसूचित जाति), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया (एससी), बांका, कटोरिया (एसटी), बेलहर, रामगढ, मोहनिया (एससी), भभुआ, चैनपुर, चेनारी (एससी), सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (एससी), गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा (एससी), औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज (एससी), बाराचट्टी (एससी), बोधगया (एससी), गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अत्रि, वजीरगंज, रजौली (अनुसूचित जाति), हिसुआ,नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज, सिकंदरा (एससी), जमुई, झाझा और चकाई।
मुख्य आंकड़े एक नज़र में
कुल सीटें: 243
SC रिजर्व सीटें: 38
ST रिजर्व सीटें: 2
कुल मतदाता: 7.42 करोड़
पुरुष मतदाता: 3.92 करोड़
महिला मतदाता: 3.49 करोड़
पहली बार वोट डालने वाले (18-19 वर्ष): 14 लाख
85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता: 4 लाख
दिव्यांग मतदाता: 7.2 लाख
थर्ड जेंडर मतदाता: 17,254
गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें 56.93 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी।इस बार दो चरणों में चुनाव होने से मतदान प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी रहने की उम्मीद है।
आदर्श आचार संहिता लागू , सरकारी सुविधाओं के उपयोग पर रोक
बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) प्रभावी हो गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए इसका पालन करना सभी को अनिवार्य हो गया है।अब एमसीसी के प्रविधानों के तहत कोई भी मंत्री सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेगा। हेलीकाप्टर व सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। केवल निजी या किराया के वाहनों की अनुमति रहेगी, जो चुनाव के दौरान चुनावी खर्च में गिना जायेगा।48 घंटे के अंदर सरकारी वेबसाइट से नेताओं के फोटो हटा दिए जाएंगे। संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने (जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर) पर प्रतिबंध रहेगा। बिहार में बिहार प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट, 1985 के तहत जो भी सरकारी या सर्वजनिक भवन या दीवार हैं, वहां से 24-48 घंटे में हटाना अनिवार्य है।एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से प्रभावी हो जाता है और परिणाम घोषणा तक जारी रहता है। नई योजनाओं पर रोक रहेगी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया कर सकेंगे।विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य होगी। अनुमति के बिना प्रसारण-प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा।
भड़काउ बयानों पर शिकंजा
व्यक्तिगत आक्रमण, सांप्रदायिक अपील या जाति-आधारित भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों से सभी दलों व प्रत्याशियों को बचना है। आलोचना केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों तक सीमित रखना होगा।सरकारी संसाधनों (जैसे वाहन, विज्ञापन, वेबसाइट) का चुनावी प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की फोटो हटा दिए जाएंगे। संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने (जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर) पर प्रतिबंध रहेगा।
सभा और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति
सभी दलों एवं नेताओं को सभाओं के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। शोर-शराबे या यातायात बाधा नहीं डालना होगा। शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। जुलूसों में वाहनों की संख्या सीमित (10 से अधिक नहीं होगी)।इसके लिए पूर्व सूचना दें और पुलिस निर्देशों का पालन करना होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग सीमित समय (रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित ) तक रहेगा। मतदान से 48 घंटे पहले पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मतदान केंद्रों के पास रहेगी रोक
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में न तो प्रचार होगा और नहीं भीड़ लगेगी। मतदाताओं को शराब परोसना या परिवहन प्रदान करना निषिद्ध। प्रत्येक उम्मीदवार को सीमित वाहन (1-3) की अनुमति होगी। अनाधिकृत वाहनों को जब्त किया जा सकता है। मतदान अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा।