कनार्टक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। 

कनार्टक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया
डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। 

यह भी पढ़ें:Jharkhand: दुमका के हंसडीहा में ट्रक ने बाइक सवार समेत तीन को कुचला, मौत, आक्रोशित लोगों हाइवे किया जाम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब डीके शिवकुमार खिलाफ पीएमएलए के तहत मामले की जांच नहीं हो सकेगी। ये मामला डीके शिवकुमार के घर पर मिले कैश से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकद बरामद हुई थी। इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू हुई, मगर अब सुप्रीम कोर्ट से शिवकुमार को बड़ी राहत मिल गई है।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम व कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी कियेगये ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।