लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, मौत की सजा बरकरार

लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट पहले के आदेश को चुनौती देने वाली लश्कर ए तैयबा आतंकी और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। 

लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, मौत की सजा बरकरार

नई दिल्लीं। लाल किले पर हमले के दोषी अशफाक आरिफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट पहले के आदेश को चुनौती देने वाली लश्कर ए तैयबा आतंकी और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। 

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आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा साल 2000 के लाल किला पर किये गये हमले में दो सैनिकों समेत तीन लोगों की जान गई थी।हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गये थे। इस हमले के मास्टरमाइंड माने गये आरिफ को साल 2005 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, साल 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि कर दी थी। 
मोहम्मद आरिफ लोअर कोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है।

यह है मामला
22 साल पहले 22 दिसंबर को कुछ घुसपैठियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी और तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें 7वीं राजपुताना राइफल्स के दो जवान भी शामिल थे। बाद में पाकिस्तानी नागरिक आरिफ को गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2011 में भी शीर्ष न्यायालय ने दोष के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।