आर्मी लैंड स्कैम झारखंड: रांची के पूर्व DC छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दो साल बाद मिली बेल
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्मी लैंड स्कैम केस में दो साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। ईडी ने 2023 में छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।

- ED ने 2023 में किया था गिरफ्तार
- हाईकोर्ट से दो बार खारिज हुई थी याचिका
- अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी बेल
धनबाद। रांची के पूर्व उपायुक्त (DC) आईएएस अफसर छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें आर्मी लैंड स्कैम (Army Land Scam) मामले में शर्तों के साथ बेल दे दी है।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने ईडी (ED) से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।छवि रंजन अब करीब दो साल पांच महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आने वाले हैं। उन्हें ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में थे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला रांची के बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। ईडी ने इस केस में छवि रंजन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था।मामले में शामिल अन्य आरोपियों में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, और जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के नाम शामिल हैं।
⚖️ पहले दो अदालतों से मिली थी निराशा
छवि रंजन ने सबसे पहले ईडी कोर्ट (PMLA कोर्ट) में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से यह खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, परंतु 6 अगस्त 2024 को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने उनकी याचिका को भी नामंजूर कर दिया।इसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जहां शीर्ष अदालत ने आखिरकार राहत दी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि छवि रंजन बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोड़ सकते और जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे।
पृष्ठभूमि में क्या है मामला?
ईडी का आरोप है कि सेना के कब्जे वाली जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को बेचने की साजिश रची गयी थी। जांच एजेंसी का कहना है कि इसमें सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लिया गया। इस कथित घोटाले में छवि रंजन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
अब क्या होगा आगे?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छवि रंजन के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, उन्हें कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा और जांच एजेंसियों के सामने हाजिर रहना अनिवार्य होगा। इस फैसले से झारखंड के ब्यूरोक्रेटिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि छवि रंजन का नाम लंबे समय से लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में चर्चा में था।