झारखंड:आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का व फैमिली के 7 मेंबरों को सात-सात साल की सजा

  • सीबीआइ कोर्ट का बड़ा फैसला
  • पत्नी, भाई व रिश्तेदारों को भी जेल
रांची। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे एक्स मिनिस्टर एनोस एक्का व फैमिली मेंबरों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एनोस एक्की उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी है। सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्रा की कोर्ट ने सभी सात आरोपितो पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (एसीबी) के पास था। सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्र ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। एनोस एक्का और उसके परिवार पर आय से करीब 16 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है। एनोस से जुड़े आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में सुनवाई चल रही थी।एनोस एवं उनेके फैमिली के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी।मामले में 23 अगस्त 2012 को आरोप गठन हुआ था।मर्डर केस में कुछ दिन पहले ही एनोस बेल पर बाहर आये थे।